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दिल्ली में मीट की दुकानों के लिए लागू होगी नई नीति

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Delhi News : दिल्ली नगर निगम मीट की दुकानों को लेकर एक नई नीति लाने वाला है। प्रस्तावित नीति शुक्रवार को पार्षदों की अगली सदन की बैठक में उठाए जाने की संभावना है। एमसीडी के पशु चिकित्सा विभाग ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों के बीच मौजूद लाइसेंस शुल्क और नियमों में भिन्नता को दूर करने के लिए एक नई एकीकृत मांस दुकान लाइसेंसिंग नीति बनाई है।

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दक्षिण एमसीडी का प्रस्ताव होगा लागू

एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित नियम उन दुकानों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से बनाए गए नियमों के अनुसार चल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई नीति में धार्मिक स्थलों और मांस की दुकानों के बीच 150 मीटर की मानक न्यूनतम दूरी तय करने का प्रस्ताव है। उन्होंने ने कहा, मानक विनियमन (स्टैंडर्ड रेग्युलेशन) दक्षिण एमसीडी की नीति पर आधारित है, जिसमें धार्मिक स्थानों और मांस की दुकानों के बीच 150 मीटर निर्धारित की गई है। जो दक्षिणी एमसीडी पर आधारित है।

150 मीटर होगी मांस की दुकान

धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान घाट और कब्रिस्तान शामिल हैं। नए प्रस्ताव में मस्जिद और सुअर के मांस की दुकानों को लेकर भी नियम बनाया गया है। सुअर के मांस की दुकानों और मस्जिद के बीच की दूरी 150 मीटर होगी। इसके अलावा दूसरी मांस की दुकानों की दूरी मस्जिद प्रबंधन की सहमति से तय की जा सकती है।

लाइसेंस शुल्क में भी होगा इजाफा

इसके अलावा उत्तर पूर्व एमसीडी में मीट की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी करने की नीति भी बनाई जा रही है। जिसकी फीस दक्षिणी एसीडी की दुकानों के बराबर करने बात कही जा रही है। एमसीडी अधिनियम की धारा 415 के तहत मांस की दुकान या मीट प्रोसेसिंग प्लांट खोलने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

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