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AAP नेता संजय सिंह के शपथ लेने पर लगी रोक

AAP Leader Sanjay Singh

AAP Leader Sanjay Singh

AAP Leader Sanjay Singh : अब आप नेता संजय सिंह सोमवार (5 फरवरी) को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। आप नेता संजय सिंह की शपथ लेने पर रोक राज्यसभा सभापति ने लगाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी। जिसमें कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी।

7 दिन की मांगी थी अंतरिम बेल

आपको बता दें गुरुवार (1 फरवरी) को आप नेता संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल की मांग की थी, जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। इसके साथ ही वह  5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। लेकिन सोमवार को राज्यसभा के सभापति की ओर से उनके शपथ लेने पर रोक लगा दी गई।

सुल्तानपुर जा सकते हैं संजय सिंह

इस पूरे मामले पर आप नेत संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज का कहना है कि अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। बेल के बजाय उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है। वहीं, ईडी ने भी फिलहाल संजय सिंह की मांग का विरोध नहीं किया।

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