दिल्ली में 25 अक्टूबर को सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगेगी। 30 जून 2026 तक के लंबित योग्य ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जा सकेगा।

Delhi News : दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए टोकन और स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया सोमवार, 19 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यह लोक अदालत रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। इसमें दिल्ली-एनसीआर के वाहन मालिक अपने लंबित चालानों का निपटारा कर सकते हैं। यह आयोजन शहर के सात अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। Delhi News
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नेशनल लोक अदालत के लिए पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी और द्वारका कोर्ट को वेन्यू के रूप में चुना गया है। यह आयोजन पहले निर्धारित समय से स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब नई तारीख तय की गई है।
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सभी प्रकार के चालान इस प्रक्रिया के तहत नहीं आएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने (ड्रंक ड्राइविंग), हिट-एंड-रन और एफआईआर (FIR) दर्ज मामलों को इस लोक अदालत के दायरे से बाहर रखा गया है। Delhi News
इच्छुक लोग दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट ट्रैफिक.दिल्लीपुलिस.गोव.इन/लोकादालत से 19 से 24 अक्टूबर के बीच टोकन डाउनलोड कर सकते हैं। टोकन डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी (OTP) सत्यापन करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर प्रतिदिन लगभग 50,000 टोकन डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है, जबकि कुल मिलाकर लगभग 2 लाख टोकन उपलब्ध होंगे। सुनवाई के दिन आवेदक को अपने साथ प्रिंटेड टोकन लाना होगा। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के बाद जुर्माने की राशि में कमी आने की संभावना है और उसी दिन सेटलमेंट किया जा सकेगा। अब आवेदकों को जल्द से जल्द टोकन डाउनलोड कर आवंटित कोर्ट में उपस्थित होना होगा। Delhi News
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