आप नेता संजय सिंह ने 6 महीने बाद ली खुली हवा में सांस, जेल से छूटें
Delhi News
दिल्ली
RP Raghuvanshi
03 Apr 2024 06:51 PM
Delhi News : दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने 6 महीने बाद खुली हवा में सांस ली है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद बुधवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। संजय सिंह के जेल से छूटने के समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच संजय सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। बुधवार दोपहर संजय सिंह को ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और उन्हें पीछे के गेट से निकाला गया। संजय सिंह 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती थे। संजय सिंह लीवर सीरोसिस की बीमारी से जुझ रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल से उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया।
निचली अदालत ने तय की संजय सिंह की जमानत की शर्तें
इससे पहले संजय सिंह के वकील दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर पहुंचे। कोर्ट में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निचली अदालत ने संजय सिंह की जमानत की औपचारिकताओं को पूरा किया। निचली अदालत ने संजय सिंह की जमानत के लिए पांच शर्तें लगाई हैं। हम यहां विस्तार से बता रहे हैं कि संजय सिंह को किन शर्तों पर रिहा किया गया है।
संजय सिंह की जमानत की पांच प्रमुख शर्त
सांसद संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर छोडक़र नहीं जाएंगे. अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोडक़र जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी. अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साझा करेंगे. इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसे जांच अधिकारी (आईओ) के साथ साझा करेंगे। संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है. पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है। संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।