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फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

Delhi News : फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बाद में सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से अधिवक्ता त्रिदीप पेस और शरजील इमाम की ओर से अधिवक्ता मुस्तफा ने अदालत में अपना पक्ष रखा। Delhi News
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दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा था कि मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है और लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उमर खालिद की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद कानूनी परिस्थितियों में बदलाव आया है, इसलिए नए सिरे से जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में मई माह के एक न्यायिक आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के मामलों में भी जमानत को सामान्य नियम माना जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट भी यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। इसके बाद दोनों आरोपियों ने निचली अदालत में नई जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर अब फैसला आया है। Delhi News
उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। Delhi News
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