दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली के मतदाता 25 नवंबर 2026 तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने और व्यक्तिगत विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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Delhi News : दिल्ली के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब दिल्ली के मतदाता 25 नवंबर तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने और जरूरी संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले यह समयसीमा 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावों और आपत्तियों के निस्तारण की तारीख भी आगे बढ़ा दी है। अब इनका निपटारा 15 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 22 दिसंबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। समयसीमा बढ़ने से उन लोगों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं या जिनकी जानकारी में किसी तरह की त्रुटि है। Delhi News
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दिल्ली में एसआईआर के दौरान जारी प्रारूप मतदाता सूची से करीब 47.56 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके बाद नाम जुड़वाने के लिए अब तक केवल 2,75,856 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 21,603 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद नाम और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से 1,03,352 आवेदन भी जमा किए गए हैं। ड्राफ्ट सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने के मुकाबले नए नाम जुड़वाने के लिए कम आवेदन आने के कारण समयसीमा बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। अब चुनाव आयोग के फैसले से दिल्ली के मतदाताओं को अपनी पात्रता और विवरण दुरुस्त कराने का अतिरिक्त समय मिल गया है। Delhi News
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चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 22 दिसंबर तय की है। इससे पहले प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। आयोग का प्रयास है कि निर्धारित समय के भीतर आवेदनों का सत्यापन और निस्तारण पूरा कर लिया जाए। आयोग के अनुसार, 30 अक्टूबर तक प्राप्त हो चुके दावों और आपत्तियों का भी जल्द से जल्द निपटारा किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में आवेदनों की जांच की जाएगी, ताकि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल किए जा सकें और गलत प्रविष्टियों को नियमानुसार सुधारा जा सके। Delhi News
दिल्ली के अलग-अलग जिलों में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दर्ज कराई गई आपत्तियों की संख्या में भी अंतर देखने को मिला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम जिले में सबसे ज्यादा 3,227 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इसके बाद दक्षिण जिले में 2,963, उत्तर-पूर्व जिले में 2,588 और दक्षिण-पूर्व जिले में 2,251 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। नई दिल्ली जिले में नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से 580 आवेदन जमा किए गए हैं। Delhi News
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिल्ली में 33.14 लाख मतदाताओं को नो-मैपिंग और गणना फॉर्म में तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस जारी किए गए थे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इनमें से करीब 32 लाख नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष नोटिसों का निपटारा भी अब 30 नवंबर तक किया जा सकेगा। Delhi News
दिल्ली के जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जिन मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला है या उनकी जानकारी में कोई गलती है, उन्हें 25 नवंबर की अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर देना चाहिए। Delhi News :
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