Delhi Riots : अदालत ने दिल्ली दंगे के दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये

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Delhi Riots
अदालत, शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रही थी। इन पर 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है। शिकायत के अनुसार भीड़ ने स्कूल की कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य सामान जला दिये। इसमें करीब 1.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।Delhi Riots
Expensive Data : डेटा की बढ़ती लागत चिंता का विषय : चंद्रशेखर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने आदेश जारी किया और आरोपियों शमीम अहमद और मोहम्मद कफील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये। तीसरा आरोपी फैजान फरार है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। दयालपुर थाने ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida #ChetnaManch #चेतनामंचअगली खबर पढ़ें
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने आदेश जारी किया और आरोपियों शमीम अहमद और मोहम्मद कफील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये। तीसरा आरोपी फैजान फरार है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। दयालपुर थाने ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें। News uploaded from Noida #ChetnaManch #चेतनामंचसंबंधित खबरें
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