दिल्ली में EWS कोटे से एडमिशन लेना हुआ आसान, हाई कोर्ट ने जारी किया नया आदेश
Delhi News
दिल्ली
RP Raghuvanshi
26 Nov 2025 02:34 PM
Delhi News : दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे EWS कोटा के तहत राजधानी के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें दिल्ली के EWS श्रेणी से आने वाले छात्रों के लिए यह घोषणा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी सिंगल बेंच के एक पिछले आदेश को संशोधित करते हुए की है।
Delhi News
1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई थी आय
जानकारी के अनुसार एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने 5 दिसंबर, 2023 के फैसले में सिंगल बेंच की ओर से जारी किए गए कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी थी। जिसमें आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश सरकार के संबंधित नियम में कोई भी संशोधन करने तक लागू रहेगा। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया। सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार को माता-पिता की ओर से आय की खुद से घोषणा की व्यवस्था को उसी समय खत्म करने और स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए एक उचित ढांचा बनाने का आदेश दिया था।
Delhi News
मनमानी वृद्धि करना है गलत - हाई कोर्ट
अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (DOE) आय वेरिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगा। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी ने डिवीजन बेंच से कहा कि आय सीमा में अचानक हुई बढ़ोतरी से 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के योग्य उम्मीदवारों पर इसका उलटा प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से EWS कोटा के तहत दाखिला पाने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यह 'मनमानी वृद्धि' समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और शिक्षा के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है। जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को संशोधित कर दिया।