Big News : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सपा नेता के खिलाफ रासुका की कार्रवाई

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Supreme Court cancels Rasuka's action against SP leader
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:21 AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता के खिलाफ राजस्व बकाया मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की जा रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को दिमाग का इस्तेमाल न करने और न्यायाधिकार का अनुचित इस्तेमाल करने को लेकर फटकार भी लगाई है।

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Nepal : नेपाल में सड़क दुर्घटना, चार भारतीयों की मौत

इसीलिए लगाए जाते हैं प्रतिशोध के आरोप

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्ला की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत मुरादाबाद में एक संपत्ति के राजस्व बकाया विवाद के संबंध में याचिकाकर्ता यूसुफ मलिक के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में रासुका के तहत शक्तियों के इस्तेमाल से काफी हैरान है।पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से सोमवार को सवाल किया कि क्या यह रासुका के तहत मामला बनता है? उसने कहा कि यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए जाते हैं।

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न्यायाधिकार के अनुचित इस्तेमाल का मामला

पीठ ने कहा कि यह दिमाग का उपयोग न करने और न्यायाधिकार का अनुचित इस्तेमाल करने का मामला है। हम रासुका के तहत कार्रवाई को रद्द करते हैं और याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश देते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को दो अन्य प्राथमिकियों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस प्राधिकारियों ने उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए आवेदन दिया। पीठ ने मलिक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि मलिक को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर झूठे मामलों में फंसाया गया है। उसके बाद रासुका के प्रावधानों को लागू करके उन्हें अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने के इरादे से उनके खिलाफ निरोध आदेश पारित किया गया है। मामले में मलिक की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता वसीम ए कादरी और सईद कादरी सहित अन्य वकीलों ने की। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Nepal : नेपाल में सड़क दुर्घटना, चार भारतीयों की मौत

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UP Accident: Collision between pickup van and Matador, two killed, six injured
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 01:33 AM
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काठमांडू। नेपाल के बागमती प्रांत के एक सुदूर क्षेत्र में कार नाले में गिरने से चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार को मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है।

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सड़क से 500 मीटर गहरी खाई में ​गिरी कार

‘द हिमालयन टाइम्स’ समाचार पत्र की खबर के अनुसार दुर्घटना मंगलवार देर रात हुई, जब पांच भारतीय नागरिकों को ले जा रही कार का चालक बागमती प्रांत के सिंधुली जिले में नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक, चारों मृतक पुरुष हैं, लेकिन उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।

तीन की घटनास्थल पर मौत, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा

‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने पुलिस अधीक्षक राज कुमार सिलवाल के हवाले से कहा कि बिहार के पंजीकरण नंबर वाली कार काठमांडू जा रही थी। उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिलवाल ने कहा कि सिंधुली अस्पताल ले जाए गए एक घायल यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आगे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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अब तक नहीं निकाले जा सके हैं शव

दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दुर्घटनास्थल से शव नहीं निकाले जा सके हैं। रिपोर्ट में सिलवाल के हवाले से कहा गया है कि दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में एक घंटे से अधिक का समय लगेगा। इसलिए शवों को बाहर निकालने में परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि शवों को निकालने के लिए नेपाल सेना की मदद मांगी गई है। टीम घटनास्थल पर जा रही है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Delhi Excise Scam : हाईकोर्ट ने नायर की याचिका पर ED से जवाब मांगा

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Delhi Excise Scam
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 12:43 PM
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Delhi Excise Scam / नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में कारोबारी व आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें नायर ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

निचली अदालत ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य आरोपियों समीर महेंद्रू, शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि विस्तृत जांच लंबित है और यह मानना ​​संभव नहीं है कि रिहा होने पर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी।

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