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Ayodhya Ram Mandir : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi) में बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियां (एस्कलेटर) या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया है।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने अयोध्या के राम जन्म भूमि पथ, भक्ति पथ तथा राम पथ के कार्यों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की।
बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने अयोध्या के मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के लिए स्वचालित सीढ़ियां या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया, ताकि वहां आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने अधिकारियों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि मार्गों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये।
मिश्र ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नई अयोध्या स्थापित होगी और देश ही नहीं, विदेश से भी लोग अयोध्या को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि जन्म भूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) का 51 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। भक्ति पथ (श्रृंगार हाट से श्री राम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) के लिए भूमि भवन क्रय एवं पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। कुल प्रभावित 350 दुकानों को मुआवजा दिया जा चुका है।
Ayodhya Ram Mandir : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi) में बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियां (एस्कलेटर) या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया है।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने अयोध्या के राम जन्म भूमि पथ, भक्ति पथ तथा राम पथ के कार्यों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की।
बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने अयोध्या के मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के लिए स्वचालित सीढ़ियां या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया, ताकि वहां आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने अधिकारियों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि मार्गों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये।
मिश्र ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नई अयोध्या स्थापित होगी और देश ही नहीं, विदेश से भी लोग अयोध्या को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि जन्म भूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) का 51 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। भक्ति पथ (श्रृंगार हाट से श्री राम जन्म भूमि मंदिर मार्ग) के लिए भूमि भवन क्रय एवं पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। कुल प्रभावित 350 दुकानों को मुआवजा दिया जा चुका है।

Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, ड्रोन, माइक्रोलाइट (अत्यंत हल्के) विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
यादव ने साइबर कैफे, अतिथि गृहों, होटल और मकान मालिकों एवं अन्य कार्यालयों के संचालकों को किरायेदारों, कर्मियों, आगंतुकों और मेहमानों के पहचान पत्र एवं अन्य रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, ड्रोन, माइक्रोलाइट (अत्यंत हल्के) विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
यादव ने साइबर कैफे, अतिथि गृहों, होटल और मकान मालिकों एवं अन्य कार्यालयों के संचालकों को किरायेदारों, कर्मियों, आगंतुकों और मेहमानों के पहचान पत्र एवं अन्य रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।