Covid-19 : दहशत में देश : कोरोना के एक दिन में 3,824 नए मामले, पांच की मौत





Delhi News : नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि दल-बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराये गये सांसदों/विधायकों (MP-MLA) को सदन के उसी कार्यकाल में उप चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका में उसकी कोई भूमिका नहीं है और मामले पर निर्णय के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकार है।
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में किये गये अनुरोध पर निर्णय के लिए केंद्र उपयुक्त पक्ष है।
आयोग ने कहा है कि इस मामले में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) की व्याख्या से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या-एक (केंद्र) वर्तमान याचिका में किये गये अनुरोध के लिए उपयुक्त पार्टी है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार जब 10वीं अनुसूची लागू हो जाती है और किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराये जाने के कारण एक सीट खाली हो जाती है तो सदन के उस विशेष अयोग्य सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत अक्षमता का सामना करना पड़ता है और उसी अवधि के लिए फिर से चुने जाने से वंचित किया जाता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुए थे।
Delhi News : नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि दल-बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराये गये सांसदों/विधायकों (MP-MLA) को सदन के उसी कार्यकाल में उप चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका में उसकी कोई भूमिका नहीं है और मामले पर निर्णय के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकार है।
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में किये गये अनुरोध पर निर्णय के लिए केंद्र उपयुक्त पक्ष है।
आयोग ने कहा है कि इस मामले में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) की व्याख्या से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या-एक (केंद्र) वर्तमान याचिका में किये गये अनुरोध के लिए उपयुक्त पार्टी है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि एक बार जब 10वीं अनुसूची लागू हो जाती है और किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराये जाने के कारण एक सीट खाली हो जाती है तो सदन के उस विशेष अयोग्य सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत अक्षमता का सामना करना पड़ता है और उसी अवधि के लिए फिर से चुने जाने से वंचित किया जाता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुए थे।