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जेवर कस्बे में वाहनों की नो एंट्री, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Greater Noida

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Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास बसे जेवर कस्बे को लेकर वाहन चालकों के लिए एक खास खबर सामने आयी है। खबर यह है कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के आदेश पर गुरुवार, 4 जनवरी 2024 से वाहनों की भारी आवाजाही पर बैन लगा दिया गया है। अब से रोजाना सुबह और शाम के वक्त जेवर कस्बे में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी।

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नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की मीडिया सेल के अनुसार, सड़क सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कस्बा जेवर में नो-एन्ट्री के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को निरस्त करते हुए 4 जनवरी 2024 से कस्बा जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर सुचारू व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधिनियम-1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारी/मध्यम माल वाहक वाहनों का आवागमन (इमरजेन्सी/आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को छोडकर) प्रतिबन्धित किया जायेगा।

भारी/मध्यम माल वाहक वाहनों का प्रतिबंध का समय

– प्रातःकाल 07ः00 बजे से 10ः00 बजे तक।
– सायंकाल 15ः00 बजे से 20ः00 बजे तक।

निम्न वाहनों को मिलेगी छूट

1 एलपीजी/सीएनजी/पैट्रोलियम पदार्थ वाहन।

2 भारतीय खाद्य निगम/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साधन में लगे हुए वाहन।

3 दुध/ब्रेड वाहन।

4 यमुना विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका जेवर द्वारा विभिन्न कार्याे हेतु संचालित वाहन।

5 शिक्षा विभाग की परीक्षा सामग्री में लाने व ले जाने में लगे वाहन।

नो-एन्ट्री समय में प्रतिबन्धित मार्गों पर प्रतिबन्धित वाहनों के आवागमन करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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