
सार
नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बंबावड गांव में रहने वाले कुख्यात माफिया दीपक शर्मा को जिला बदर किया है। उसे एक साल तक गौतमबुद्धनगर जिले की सीमा में दिखाई ना देने का आदेश गया है।
विस्तार
आपको बता दें कि नोएडा कमिश्नरी पुलिस अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने CGM की अदालत से आदेश प्राप्त करके ग्रेटर नोएडा के बंबावड गांव में रहने वाले दीपक शर्मा को जिला बदर कर दिया है।
नोएडा कमिश्नरी पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि ग्राम बंबावड निवासी दीपक शर्मा पुत्र ज्ञानेंद्र शर्मा के खिलाफ थाना बादलपुर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने गुंडा एक्ट के तहत दीपक शर्मा को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि जिला बदर करना क्या होता है ? दरअसल, जिला बदर की कार्यवाही राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की जाती है। इस धारा के तहत की गई कार्यवाही के बाद संबंधित अपराधी को जनपद की सीमा से बाहर कर दिया जाता है।
इस कार्यवाही होने के बाद बदमाश जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि वह जिला बदर होने के बाद भी जिले में रहता या अन्य गतिविधियां करता पाया जाता है तो उसके गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाती है। Greater Noida