UP Government- तय मानक से अधिक आवाज होने पर तुरंत उतारे जाए लाउडस्पीकर-CM योगी

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योगी आदित्यनाथ
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calendar02 Dec 2025 02:11 AM
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UP Government- पूरे देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार (UP Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में यह निर्देश जारी किया गया है सभी धार्मिक स्थलों पर चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद तय मानक सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर लाउडस्पीकर तुरंत उतार लिया जाए। इस निर्देश को पालन करते हुए अब तक प्रदेश में 100 से भी अधिक लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं जबकि सरकार द्वारा लगाए गए नियम का पालन करते हुए हजारों लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई है।

देश भर में हो रही धार्मिक हिंसा को देखते हुए योगी सरकार का फैसला -

गौरतलब है कि हिंदू धार्मिक पर्व हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) और रामनवमी (Ramnavami) के मौके पर, देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर के लेकर काफी बवाल हुआ और हिंसा जागृत हुई। देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे बवाल को देखते हुए अब देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) काफी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जिलों के साथ-साथ प्रदेश के हर हिस्सों में लाउडस्पीकर के लिए एक मानक ध्वनि सीमा तय कर दी है। और इससे अधिक आवाज होने पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लेने का निर्देश जारी किया गया है। जारी किए गए नियमों का कड़ाई से पालन हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने ऐसे धार्मिक स्थलों की थानावार सूची बनाने का आदेश दिया है, जहां पर तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। धार्मिक पर्व व त्योहारों के दौरान प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे इसके लिए प्रदेश सरकार (UP Government) ने यह नियम लगाया है कि कोई भी धार्मिक यात्रा अथवा जुलूस निकालने से पहले आयोजकों द्वारा सरकार से परमिशन ली जाए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाए। प्रदेश में शांति बनी रहे इस को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है।
Yogi Adityanath- इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सीएम के नाम से योगी शब्द को हटाने की मांग को किया खारिज लगाया जुर्माना

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन -

प्रदेश सरकार (UP Government) ने सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर तथा मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज उस धर्म स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जांच पड़ताल के दौरान यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर नियम उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया तो उस धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर उतार लेने का आदेश दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए।  
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Yogi Adityanath- इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी सीएम के नाम से योगी शब्द को हटाने की मांग को किया खारिज लगाया जुर्माना

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योगी आदित्यनाथ
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 02:59 PM
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Yogi Adityanath- एक याचिका की सुनवाई में फैसला करते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के पहले लगे योगी शब्द को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) के न्यायाधीश राजेश बिंदल एवं पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने ये आदेश जारी किया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में अलग अलग नाम से नामांकन करते हैं। उन्हें अपने आधिकारिक नाम से ही नामांकन करना चाहिए।
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आगे यह भी कहा गया कि 2004, 2009, 2014 में इन्होंने आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नाम से शपथ लिया उसके बाद अपने नाम के आगे योगी जोड़ लिया। उन्हें अपने नाम के आगे योगी शब्द जोड़ने से रोका जाए। यह इस्तेमाल उन्ही शब्दो की तरह है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि अपने नाम के साथ करते हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुये मुकदमे को खारिज किया साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने के कारण लगाया।
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School in UP- बिना मान्यता के चल रहे स्कूल होंगे बंद, लगेगा जुर्माना

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उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे शिक्षण संस्थान होंगे बंद
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 Apr 2022 08:40 PM
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School in UP- उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कानून के तहत प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो रहे निरीक्षण के दौरान फीडबैक सामने आया है कि प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही ही। वर्तमान में प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की संख्या काफी अधिक है। अतः अब इन शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है।

शिक्षण संस्थानों के बंद होने पर इनमें पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा?

सरकार के फैसले के मुताबिक प्रदेश में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों (School In UP) को बंद कर दिया जाएगा, ऐसे में यह सवाल उठता है कि इन शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा? जानकारी के लिए आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि गैर मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को बंद करने के पश्चात इनमें पढ़ रहे छात्र छात्राओं का दाखिला नजदीकी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किया जाए।
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शासन के आदेश के बाद भी अगर चलाते हैं विद्यालय तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना -

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education department) ने प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने के साथ-साथ विद्यालय संचालकों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की बात की है। इसके साथ ही यदि विद्यालय बंद करने के आदेश के बाद भी कोई संचालक अपने विद्यालय को बंद नहीं करता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।