Uttar Pradesh चित्रकूट जेल से जमानत पर रिहा हुआ यूपी का यह दबंग विधायक

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र का दबंग विधायक कहे जाने वाले कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शनिवार को चित्रकूट की रगौली जेल से रिहा कर दिया गया। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी। सपा विधायक गैंगस्टर मामले में पिछले करीब दस महीने से जेल में निरुद्ध थे।
Uttar Pradesh
चित्रकूट जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कैराना विधायक नाहिद हसन की रिहाई के आदेश जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने दिया और उन्हें शनिवार सुबह नौ बजकर दस मिनट पर जेल से रिहा किया गया।
उन्होंने बताया कि विधायक हसन को शामली जिले की पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम में 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर मुजफ्फरनगर जेल भेजा था और मुजफ्फरनगर जेल से विधायक को दस माह पूर्व चित्रकूट जिले की रगौली जेल स्थानांतरित किया गया था। हसन ने जेल से कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुये ।
मुजफ्फरनगर से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने हसन की रिहाई का आदेश दिया था। नाहिद हसन के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने आज यहां 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि चित्रकूट जिला जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया।
कैराना की विशेष गैंगस्टर अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद एक-एक लाख रुपये की दो जमानत राशि जमा करने के बाद नाहिद हसन को रिहा करने का आदेश जारी किया।
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चित्रकूट जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कैराना विधायक नाहिद हसन की रिहाई के आदेश जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने दिया और उन्हें शनिवार सुबह नौ बजकर दस मिनट पर जेल से रिहा किया गया।
उन्होंने बताया कि विधायक हसन को शामली जिले की पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम में 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर मुजफ्फरनगर जेल भेजा था और मुजफ्फरनगर जेल से विधायक को दस माह पूर्व चित्रकूट जिले की रगौली जेल स्थानांतरित किया गया था। हसन ने जेल से कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुये ।
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कैराना की विशेष गैंगस्टर अदालत की न्यायाधीश सीमा वर्मा ने उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद एक-एक लाख रुपये की दो जमानत राशि जमा करने के बाद नाहिद हसन को रिहा करने का आदेश जारी किया।
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