Assam News: असम में ओलावृष्टि होने से 4400 से अधिक घरों को नुकसान

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Assam News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 01:53 AM
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Assam News असम के कई हिस्सों में विभिन्न स्थानों पर भारी ओलावृष्टि होने से करीब 4500 घरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों के 132 गांवों में कुल 4,483 घरों को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 18,000 लोग ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं और उन्हें तिरपाल की आपूर्ति की गई है।

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डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि असम के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के भारी ओलावृष्टि हुई। प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,481 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए जबकि दो मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि ओलावृष्टि से खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान के साथ ही कई स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। सर्दियों के मौसम में राज्य के इस हिस्से में ओलावृष्टि एक दुर्लभ घटना है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट किया, "अधिकारियों को नुकसान का विस्तृत आकलन करने का निर्देश दिया गया है। प्रभावित सभी लोगों को सरकार हरसंभव मदद दे रही है।’’

इस बीच गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और बिजली गिर सकती है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, गुवाहाटी ने एक बुलेटिन में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। शेष अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर का कोहरा पड़ने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और बिजली गिर सकती है।

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Goodbye 2022 : दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए रहा ‘हाई-प्रोफाइल’ मामलों का वर्ष

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Goodbye 2022
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 04:42 AM
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Goodbye 2022 :  नई दिल्ली। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक रस्साकशी और दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के बीच खींचतान का दृश्य 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय में देखने को मिला। साथ ही, अदालत ने ‘व्हाटसऐप’ की निजता नीति की गहराई से पड़ताल की और गर्भ गिराने के महिलाओं के अधिकार को बरकरार रखने सहित अन्य ऐतिहासिक फैसले सुनाए।

Goodbye 2022

सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की विवादास्पद ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। अदालत ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने पर विभाजित फैसला दिया और पक्षकारों को उच्चतम न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक विषयों का भी निपटारा किया, जिनमें रेस्तरां द्वारा भोजन के बिल पर स्वत: सेवा शुल्क लगाने पर निषेध को बरकरार रखना और चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़ा मामला भी शामिल है। अमेरिका स्थित ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच विवाद की भी अदालत ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्वागत किया तथा इस साल उसे 18 और न्यायाधीश मिले। इसने इस साल कुछ यादगार फैसले भी दिये। उच्च न्यायालय ने खेल जगत में अव्यवस्था को दूर करने के लिए कदम उठाये। उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन अध्यक्ष, आजीवन सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों को अवैध करार देते हुए उन्हें रद्द कर दिया और इसके कामकाज के संचालन के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित की। अलग-अलग मामलों में, अदालत ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज के प्रबंधन के लिए प्रशासक भी नियुक्त किये। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 26 वर्षीय एक युवती को 33 सप्ताह का अपना गर्भ गिराने की अनुमति दी क्योंकि भ्रूण के मस्तिष्क का समुचित विकास नहीं हुआ था। अदालत ने जोर देते हुए कहा था कि महिला द्वारा चुने गये विकल्प को भारतीय कानून द्वारा मान्यता दी गई है। अदालत ने एक मामले में 30 सप्ताह से अधिक अवधि का गर्भ गिराने की भी अनुमति दे दी, जबकि 16 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता को 28 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत दी। उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखे जाने के विषय पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह दुखद होगा यदि न्याय की गुहार लगाने वाली एक विवाहिता की सुनवाई भारतीय दंड संहिता के लागू होने के 162 वर्षों बाद भी नहीं की जाए। ‘अग्निपथ’ को लेकर आलोचनाओं का सामना करने वाले केंद्र ने उच्च न्यायालय में इस योजना का बचाव किया, जिसने इस नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शिवसेना के दो खेमों के बीच विवाद भी उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश को चुनौती देने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) और इसके नेताओं द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर रोक लगा दिया। अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और एन डिसूजा को गोवा में एक बार के स्वामित्व के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं उनकी बेटी के खिलाफ लगाये गये आरोपों से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाने की आप सरकार की योजना अपने मौजूदा रूप में लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इसे उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ किये जाने की एक घटना को रोक पाने में पुलिस की नाकामी को लेकर नाराजगी प्रकट की और इसे बहुत परेशान करने वाली स्थिति बताया। उच्च न्यायालय ने सांसद चिराग पासवान, जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व प्रमुख शरद यादव और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के कब्जे से सरकारी बंगला खाली कराने का मार्ग प्रशस्त किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही रोक दी। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े कई मामले भी उच्च न्यायालय में आये। अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को गैर कानूनी (गतिविधि) रोकथाम अधिनियम से जुड़े एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही, शाहीन बाग में हुए सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बारे में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित नफरती भाषणों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग से जुड़ी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कथित नफरती भाषणों को लेकर उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग से संबंधित एक याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि किसी विधेयक या संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ प्रामाणिक विचार प्रकट करने से एक नागरिक को रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘स्वीकार करो या उपयोग करना छोड़ दो’ संबंधी व्हाट्सऐप की 2021 की निजता नीति उन्हें भ्रमित करने वाले विकल्प उपलब्ध कराती है और इसके बाद उनके संवेदनशील डेटा इसकी मूल कंपनी फेसबुक को साझा कर दिये जाएंगे। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से जुड़ी कई याचकाओं की कार्यवाही भी बंद कर दी। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को ‘प्रचार पाने का वाद’ करार दिया और जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिका के जरिये, श्रद्धा वालकर की हत्या की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी।

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National News : पाकिस्तानी नागरिक दबोचा

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calendar01 Dec 2025 01:14 AM
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National News: अहमदाबाद। गुजरात के बनासकांठा जिले में नादाबेट सीमा के जरिये भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सोमवार को पकड़ा गया घुसपैठिया पाकिस्तान के नगरपारकर तहसील के पुनवा गांव का निवासी है। विज्ञप्ति में कहा गया, सतर्क बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी नागरिक को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल होते हुए देखा। बल ने बताया कि उसे बनासकांठा जिले के नादाबेट सीमा पर सुरक्षा दीवार पार करते हुए पकड़ा गया।

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