UP News : यूपी में सांप को मारने के आरोपी युवक पर मुकदमा

Bagpat
Case against youth accused of killing snake in UP
locationभारत
userचेतना मंच
calendar27 Nov 2025 11:38 PM
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बागपत (उप्र)। बागपत में वन विभाग ने सांप को मार डालने के आरोप में छपरौली थाने में एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

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प्रभारी वन अधिकारी हेमन्त कुमार सेठ ने मंगलवार को बताया कि रविवार रात को छपरौली थाना क्षेत्र के शबका गांव में स्वालीन नामक युवक ने स्थानीय निवासी राम शरण के घर में निकले सांप को लाठी से पीट—पीटकर मार डाला।

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उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों को इस घटना की सूचना सोमवार को मिली थी, जिसके बाद वन रक्षक संजय कुमार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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वन अधिकारी के मुताबिक, मृत सांप की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसे कैसे मारा गया, मगर प्रथमदृष्टया लगता है कि उसे कुचल कर मारा गया है।

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छपरौली के थाना प्रभारी नितिन पांडेय ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Bharat Jodo Yatra : राहुल गांधी को नोएडाा की समस्याओं से अवगत कराया

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Bharat Jodo Yatra: Rahul Gandhi was informed about the problems of Noida
locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 Jan 2023 04:49 PM
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Bharat Jodo Yatra : भारत जोड़ो यात्रा लोनी बॉर्डर से लेकर बागपत होते हुए शामली पहुंची। शामली के बाद हरियाणा के सनोली बॉर्डर पहुंची। इसमें गांव हरौला निवासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदस्य यतेन्द्र शर्मा भारत जोड़ो यात्रा में साथ चले। कांग्रेस नेता यतेन्द्र शर्मा ने बताया कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी को नोएडा सहित गौतमबुद्धनगर की किसानों की व शिक्षा एवम चिकित्सा सहित अन्य समस्याओं को बताया।

Bharat Jodo Yatra :

यात्रा में नोएडा से पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदस्य सतेन्द्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीतू शर्मा,आउटरीच कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे।
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UP News : मथुरा में हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Mathura court
Life imprisonment to three accused of murder in Mathura
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 06:46 AM
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मथुरा (उप्र)। मथुरा जिले की एक अदालत ने 10 वर्ष पूर्व दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले का एक दोषी पहले से ही जेल में था, जबकि दो अन्य को जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया था। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों के गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) कमलेश कुमार पाठक की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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उपाध्याय ने बताया कि घटना रिफाइनरी क्षेत्र के भुड़रसू गांव निवासी महिला त्रिवेणी से संबंधित है, जो 10 मार्च 2012 को जेल में बंद अपने बेटे भूरा से मिलकर गांव लौट रही थी। महिला के साथ उसका दूसरा बेटा सुरेश और दामाद पप्पू भी था।

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उन्होंने बताया कि तीनों पप्पू की मोटर साइकिल पर एक साथ लौट रहे थे कि तभी दोपहर में लगभग दो बजे आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुष्पा फार्म हाउस के समीप गांव के ही दूसरे पक्ष के रन्नो उर्फ रनवीर, नारायण सिंह व हाकिम ने उसके पुत्र सुरेश पर तमंचे से गोली दाग दी। उपाध्याय ने बताया कि इस हमले से सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा त्रिवेणी और उसके दामाद पप्पू को भी कुछ छर्रे लग गए। वे लोग सुरेश को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में त्रिवेणी ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।