Ajab :  दुकान का फर्श अचानक धंस गया 6 फुट नीचे, दो व्यक्ति गड्ढे में गिरे

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 09:16 AM
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सहारनपुर के थाना देवबंद के मोहल्ला किला में दुकान का फर्श shop floor अचानक छह फीट नीचे धंस जाने से दुकान में बैठे दो व्यक्ति गड्ढे में जा गिरे और आसपास की दो दुकानों में भी दरारें पड़ गई। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

देवबंद के मोहल्ला किला पर स्थित प्राचीन मस्जिद के नीचे दर्जनों दुकानें बनी हुई है, इन्ही में से एक दुकान में जावेद की प्रिंस फोटो स्टूडियों के नाम से दुकान है। बुधवार की शाम को जावेद की दुकान में सलमान व राशिद साबरी बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। अचानक दुकान का फर्श लगभग 6 फीट नीचे धंस गया और दोनों गड्ढे में जा गिरे। अचानक हुई जोर की आवाज के कारण क्षेत्र के लोग जावेद की दुकान की और दौड़ पड़े और गड्ढे से सलमान व राशिद साबरी को बाहर निकाला। जावेद की दुकान का फर्श बैठने से उसके बराबर में स्थित फारिया टूर एंड ट्रैवल एजेंसी एवं राजीव भटनागर की दुकान की दीवार में भी गहरी दरारे पड़ गई। अचानक हुई इस घटना से मोहल्ला किला पर अफरातफरी फैल गई और जावेद आदि दुकानदारों ने तत्काल अपना सामान दुकानों से बाहर निकाला। काफी समय तक लोगों में यह डर बना रहा कि कहीं तीनों दुकानें धराशायी न हो जाए और इस डर के कारण कुछ लोग इन दुकानों के पास जाने से भी बच रहे थे। कुंए के ऊपर बनी हुई है दुकानें मोहल्ले के लोगों का कहना था कि जिस स्थान पर यह दुकानें बनी हुई है, यहां किसी जमाने में मस्जिद का कुंआ हुआ करता था इस कुएं को बाद में पाट दिया गया और दुकानें बना दी गई। कुएं के कारण ही जावेद की दुकान का फर्श नीचे धंसा। बता दें कि मोहल्ला किला पर बहुत से मकान ऐसे ही बने हुए है और मकान धंसने की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कभी इसकी जांच नहीं कराई गई और मकान तो अलग बात है, इस मोहल्ले में कई कंपनियों के मोबाइल टावर भी खड़े है जो किसी भी समय बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं।

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महिलाओं को रोज़गार देने की तैयारी कर रही योगी सरकार

Yogi Adityanath
locationभारत
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calendar02 Dec 2025 04:30 AM
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लखनऊ:प्रदेशवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनांए चलाने का ऐलान किया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक योजन लाने जा रही है, जिसका महिलांए फायदा उठा पाएंगी। योजना के अनुसार यूपी में डेयरी प्लांट की स्थापना होगी जिसकी मदद से महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योगी सरकार द्वारा बजट में मुख्य रुप से महिलाओं को लाभ देने के लिए 'महिला सामर्थ्‍य योजना' का ऐलान हुआ था। जल्द ही इस योजना को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। योजना की मदद से प्रदेश सरकार बहुत सारी महिलाओं को जल्द ही रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। इस योजना के मुताबिक चार डेयरी प्लांट की स्थापना होगी, जिसके संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी।

डेयरी प्लांट में खर्च किया जाएगा 200 करोड़

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार ने 'महिला सामर्थ्य योजना' का आगाज़ किया है। इस योजना में सरकार द्वारा 200 करोड़ा का निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुताबिक ग्राम्य विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आगामी कैबिनट में मंजूरी मिलने की संभावना है।

स्थापित होने वाले डेयरी प्लांट में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को एक विशेष तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें महिलाओं को मशीनों की मदद से दूध का इस्तेमाल कर मक्खन, दही, छाछ और घी के अलावा उत्पाद बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट:निवास के आधार पर नौकरी देने से मना करना है असंवैधानिक

Allahabad High Court 1
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userचेतना मंच
calendar22 Sep 2021 06:03 PM
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने याचिका स्वीकार करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर को दो माह में भर्ती में चयनित याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने बताया कि याचिकाकर्ता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन पाने के हकदार हैं।

कोर्ट ने इस मांग को मानते हुए कहा है कि चयन के बाद नियुक्त ना करने पर वेतन दिया जाए। कोर्ट ने फैसले में बताया कि काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर याचिकाकर्ता वास्तविक कार्यभार ग्रहण करती है तो वेतन पाने की हकदार बन जाती हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नीतू की याचिका पर दिया है।

याचिका के मुताबिक सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में किया गया। नियम में लिखा था कि अभ्यर्थी प्रदेश का मूल निवासी हो या पांच साल से लगातार प्रदेश में निवास करता आ रहा हो, वे चयन होने के बाद सत्यापन के दौरान निवास प्रमाणपत्र जरुर दिखाए।

निवास के आधार पर नहीं हुई नियुक्ति

याचिकाकर्ता हरियाणा Haryana की मूल निवासी है। उसकी शादी गाजियाबाद में 2012 में हुई थी। उनका चयन हुआ और उसे अमेठी जिला आवंटित किया था। याचिका में लिखा है कि निवास प्रमाणपत्र कट आफ डेट 28 मई 20 के बाद की जमा हुई जिसके चलते नियुक्ति करने से मना किया गया। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने निवास को आधार बनाकर नियुक्ति से मना करना बताया असंवैधानिक

याचिकाकर्ता Petitioner का मानना है कि जब कोर्ट Court ने सुमित व विपिन कुमार मौर्य मामले में निवास के आधार पर किसी नागरिक को नौकरी देने से इंकार करने को असंवैधानिक Unconstitutional बताया, इसी तरह याचिकाकर्ता को निवास के आधार पर नियुक्ति देने से मना करना भी पूरी तरह से असंवैधानिक है।