UP News : पानी का टैंकर पलटा, दो की मौत, एक घायल

Pani
Water tanker overturned, two killed, one injured
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Dec 2022 05:12 PM
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संभल (उप्र)। संभल के नखासा क्षेत्र में पानी का टैंकर पलटने से उसके नीचे दबे दो लोगों की मौत हो गई तथा एक युवक घायल हो गया।

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पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नखासा थाना क्षेत्र के संभल-हसनपुर मार्ग पर सोमवार देर रात एक ट्रैक्टर के साथ लगा पानी का टैंकर अज्ञात कारणों से पलट गया। उसकी चपेट में आने से चंदन (23) और दिलीप (25) नामक मजदूरों की मृत्यु हो गई।

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उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में विपिन (26) नामक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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UP News : जेल में बंद सपा विधायक सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज

Solanki 2 final
Another case filed against jailed SP MLA Solanki
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:17 AM
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संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस की जांच में यह पता लगा है कि जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिसके बाद उसने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए थे। कानपुर (उप्र)। आगजनी और अवैध कब्जे के मामले में पहले से ही जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी पर एक बांग्लादेशी परिवार को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बांग्लादेश के खुलना निवासी रिजवान मोहम्मद, उसकी पत्नी, दो बच्चों तथा ससुर को गत 12 दिसंबर को फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप में कानपुर के मूलगंज इलाके में पकड़ा गया था।

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संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस की जांच में यह पता लगा है कि जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिसके बाद उसने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए थे। उन्होंने बताया कि रिजवान और उसके परिवार को जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर किए गए हस्ताक्षर सोलंकी के दस्तखत से मेल खाते हैं। इस मामले में सोलंकी के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।

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तिवारी ने बताया कि रिजवान और उसके परिवार के पास 13 फर्जी पासपोर्ट, पांच आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विदेशी मुद्रा और 14 लाख रुपये की नकदी और जेवरात बरामद किए गए थे।

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गौरतलब है कि कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक सोलंकी आठ नवंबर को नजीर फातिमा नामक एक महिला के घर में आगजनी करने के मामले में इस वक्त कानपुर जेल में बंद हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को ही जेल में जाकर उनसे मुलाकात की थी।
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Prabhat Gupta murder case : प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी

Ganga
Prabhat Gupta murder case: The court will hear the arguments of all the parties in the Prabhat Gupta murder case.
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Dec 2022 03:31 PM
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Prabhat Gupta murder case : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी जिले में साल 2000 में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल पुनरीक्षण याचिका के साथ आपराधिक अपील पर अब 21 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी।

Prabhat Gupta murder case :

  न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने नौ नवंबर 2022 को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अपने चैम्बर में फैसला लिखवाते वक्त न्यायाधीशों ने यह पाया कि उन्हें अब भी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है लिहाजा पीठ ने इस मामले को 21 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। साथ ही उसने रजिस्ट्रार (सुनवाई) को सभी संबंधित वकीलों को सुनवाई वाले दिन अदालत में मौजूद रहने के लिए उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 2000 में लखीमपुर खीरी जिले में प्रभात गुप्ता नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अजय मिश्र टेनी तथा अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुबूतों के अभाव में 2004 में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने 2004 में ही निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसी तरह की एक याचिका राजीव गुप्ता नामक व्यक्ति ने भी दाखिल की थी। दोनों ही अपीलों को अदालत में सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। लंबी प्रक्रिया के बाद गत नौ नवंबर 2022 को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी अपीलों पर दलीलें दी थीं, जिन्हें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।