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नहीं ध्वस्त होंगे FI टॉवर के फ्लैट, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

UP News

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UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के FI टॉवर के अवैध फ्लैट के ध्वस्तीकरण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। बता दे कि FI टॉवर के सातवें और आठवें फ्लोर के 24 फ्लैट को LDA ने अवैध घोषित किया था। एलडीए ध्वस्तीकरण का नोटिस दे चुकी है। फ्लैट में रहने वाले परिवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसको लेकर लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डबल बेंच ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के आदेश दिए है।

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फ्लैट में रह रहे लोगों की याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले के निस्तारण तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सोमवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने FI  टॉवर की पार्किंग में बनी दुकानों को ध्वस्त किया था, और एफआई हॉस्पिटल को सील किया था। FI टॉवर और FI हॉस्पिटल मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद का है। लखनऊ पुलिस सिराज अहमद की तलाश में जुटी हुई है।

UP News फ्लैट में रह रहे लोगों में नाराजगी

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की इस कार्रवाई से FI टॉवर में रहने वाले लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जब यह फ्लैट बन रहे थे, तब लखनऊ विकास प्राधिकरण कहां था। अगर यह फ्लैट अवैध थे, तो बिना नक्शा पास करवाए बिना ये फ्लैट कैसे बन गए थे, उस दौरान एलडीए ने इन फ्लैट का निर्माण क्यों नहीं रोका। लोगों ने कहा कि हमने तो अपनी कमाई देकर फ्लैट खरीदा है। बिल्डर ने पैसा कमाया और बिल्डिंग बेचकर भाग गया। अब हम लोग कहां जाएंगे।

अस्पताल को किया सील

गौरतलब है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के एफआई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। यह अस्पताल लखनऊ में बर्लिंगटन क्रॉसिंग पर स्थित है। मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद और माइकल के खिलाफ कैसरबाग में एफआईआर दर्ज है। सिराज और माइकल फरार है जिनकी तलाश में लखनऊ पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मोनिस को गिरफ्तार करके पहले जेल भेज दिया है।

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