Thursday, 9 May 2024

New Year 2024: नए साल पर जश्न मनाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Noida News : नया साल 2024 आने में अब केवल पांच दिन ही शेष रहे गए हैं। ऐसे में नए…

New Year 2024: नए साल पर जश्न मनाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Noida News : नया साल 2024 आने में अब केवल पांच दिन ही शेष रहे गए हैं। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों ने अपने अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पार्टी का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए पार्टी आयोजित करने से पहले आपको यह खबर जरुर पढ़ लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ऐन मौके पर आपकी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाए।

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नए साल के वेलकम के लिए पार्टी आयोजित करने के लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नए साल की पूर्व संध्या यानि 31 दिसंबर को नोएडा के आबकारी विभाग की सात टीम जांच अभियान चलाएगी। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। पार्टी में प्रदेश के बाहर की शराब मिलने पर जेल ही हवा भी खानी पड़ेगी।

आबकारी विभाग के नियम के तहत कामर्शियल प्लेस या सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने वालों को एक दिन लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी फीस 11 हजार रुपये है। ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति घर में शराब पार्टी कर रहा है तो उसे भी चार हजार रुपये का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। देखने में आता है कि बहुत से लोग बिना लाइसेंस लिए ही पार्टी का आयोजन करते हैं। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि लाइसेंस लेकर पार्टी आयोजन के लिए लगातार जागरुकता अभियान चलाया जाता है। सेक्टर व सोसायटी के लोगों का वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उन्हें भी नियम के प्रति जानकारी दी जा रही है।

सात टीम का गठन किया गया है। टीम के सदस्य 31 दिसंबर अभियान चलाकर जांच करेंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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