Delhi: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला साल 2019 में द्वारका में सरकारी धन का दुरुपयोग कर बड़े होर्डिंग लगाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद वर्ष 2019 से जुड़ा हुआ है, जब द्वारका क्षेत्र में कथित तौर पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हुआ है। अब, दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है।
कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले में कोर्ट ने 18 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है, जब आगे की सुनवाई होगी। पुलिस की ओर से की गई जांच और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत आगे का फैसला लेगी।
केजरीवाल की बढ़ती कानूनी परेशानियां
चुनावों में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला उनके खिलाफ दायर कई अन्य मामलों की सूची में एक और कड़ी जोड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं।
क्या होगा आगे?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। क्या यह मामला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा, या फिर वे इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार देकर खुद को निर्दोष साबित करने में सफल होंगे? Delhi:
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