Rahul Gandhi : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को टोका – “क्या अगली बार आप गांधी जी को भी अंग्रेजों का सेवक कहेंगे?”याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर लगाई अस्थायी रोक । राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बयान देने में सावधानी बरतने की सलाह । शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस ।
क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने एक राजनीतिक रैली के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अपमानजनक तरीके से संबोधित किया। इस पर आधारित एक मानहानि याचिका उत्तर प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके आधार पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया था।
राहुल गांधी ने इस समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन शामिल थे, ने राहुल गांधी के बयानों को “गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की:
“कल को आप महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कह देंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पत्रों में ‘फेथफुल सर्वेंट’ लिखा था।”
इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस तरह के बयान दिए गए तो अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है।
इतिहास का सम्मान जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और योगदान को बिना गहराई से समझे टिप्पणी करना अत्यंत आपत्तिजनक है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ने वीर सावरकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी की टिप्पणियां “अनुचित” मानी गईं।
राहुल गांधी के वकील से सवाल-जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सीधा सवाल किया कि क्या राहुल गांधी इस बात से अवगत हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेज अधिकारियों से संवाद करते समय “आपका वफादार सेवक” जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे?
अस्थायी राहत: समन पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अस्थायी राहत देते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। साथ ही, शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। Rahul Gandhi :
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