Supreme Court : पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने छह कथित पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निष्कासित किए जाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता और मानवीय अधिकारों के बीच संतुलन की बहस को फिर से जीवंत कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया?
इस प्रकरण में याचिका दाखिल करने वाले वकील नंद किशोर ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सीमा पर हिरासत में लिया गया और बिना स्पष्ट कारण के भारत से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वकील ने यह भी बताया कि परिवार को जबरन वाहन में बैठाकर वाघा बॉर्डर तक ले जाया गया था और नोटिस देकर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता के परिवार में छह सदस्य हैं, जिनमें दो बेटे बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, जबकि बाकी सदस्य माता, पिता, बहन और एक अन्य भाई हैं।
सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि यदि याचिकाकर्ताओं के पास सही दस्तावेज हैं, तो उन्हें अपनी बात संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखनी चाहिए।
याचिकाकर्ता कौन हैं?
मुख्य याचिकाकर्ता अहमद तारिक बट्ट के पिता, तारिक मशकूर बट्ट, पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर के निवासी रहे हैं, जबकि उनकी मां नुसरत बट्ट श्रीनगर में जन्मी हैं। याचिका के अनुसार, यह परिवार 2000 में मीरपुर से श्रीनगर आया और कई वर्षों तक कश्मीर घाटी में रहा। बाद में परिवार बेंगलुरु में बस गया।
अहमद तारिक ने कोझिकोड स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि उनके और उनके परिवार के पास भारतीय पासपोर्ट व आधार कार्ड हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि भले ही उनका परिवार कभी मीरपुर में रहा हो, लेकिन पासपोर्ट में उनका जन्मस्थान श्रीनगर दर्ज है। Supreme Court :
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