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Arunachal Pradesh: आदिवासियों को कर छूट प्रमाणपत्र लेने की जरूरत, उपमुख्यमंत्री चौना मीन

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Arunachal Pradesh / ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 26 के प्रावधान के तहत दी गई 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाली राज्य की स्थानीय जनजातीय आबादी को आयकर अधिनियम, 1961 से छूट दी गई है।

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विधानसभा में कांग्रेस सदस्य नबाम टुकी द्वारा राज्य के कुछ आदिवासियों को आयकर विभाग से नोटिस मिलने के संबंध में उठाए गए सवाल पर मीन ने कहा कि आदिवासी समुदाय को आयकर विभाग से आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 197 के तहत कर छूट प्रमाणपत्र (टीईसी) प्राप्त करने की जरूरत है।

वित्त, योजना और निवेश मंत्री मीन ने कहा कि अगर कोई आदिवासी अपने राज्य में कमाई करता है, तो वह आयकर के दायरे में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गैर-अनुसूचित क्षेत्र या देश के अन्य राज्यों में कमाई करता है तो वह आयकर के दायरे में आएगा।

टुकी ने जब कहा कि आयकर विभाग ने कई लोगों को उनके बैंक खातों में वर्षों पहले जमा रुपयों के आधार पर कानूनी भेजा है तो उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

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