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बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है।

Bihar News : बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है। कोर्ट ने दोषी विधायक को मृतक महिला डॉक्टर के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। Bihar News
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यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के स्वागत के लिए आयोजित पार्टी के दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग हुई थी। इस दौरान चली गोली से कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। Bihar News
सजा तय करने से पहले भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की ओर से अदालत में नरमी बरतने की अपील की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह छह बार विधायक रह चुके हैं, उनका सामाजिक जीवन बेहतर रहा है और इससे पहले किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि सजा दो वर्ष से अधिक हुई तो उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और चार साल की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है। Bihar News
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने विधायक राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने इससे पहले उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया था और शनिवार को सजा का ऐलान किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह, उनकी पत्नी रेणु सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने राजू कुमार सिंह को दोषी माना, जबकि उनकी पत्नी समेत तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। Bihar News
चार वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं। Bihar News
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