National News : पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देने संबंधी विधेयक मंजूर
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भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 01:28 AM
National News : नई दिल्ली। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 का उल्लंघन करके प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार देने वाले गुजरात के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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गुजरात विधानसभा ने दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 पिछले वर्ष मार्च में पारित किया था।
विधेयक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान करता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
विधेयक के कथन और उद्देश्यों के अनुसार, गुजरात सरकार, पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य से दूर रहने या विभिन्न अवसरों पर सार्वजनिक शांति भंग होने या दंगा रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया जा सकता है।