National Security Day - जानें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का इतिहास और साल 2023 की थीम




Manish Sisodia /नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई कर सकती है जब उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।
सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ऋषिकेश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में यह आवेदन दिया गया है जिन्होंने शनिवार के लिए सुनवाई तय की है।
सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गयी थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाये गये थे।
अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त एवं निष्पक्ष जांच के लिए ‘‘उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का ‘वास्तविक एवं वैध’ उत्तर प्राप्त कर सके।
न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी पहले दो बार जांच में शामिल हुए लेकिन यह देखा गया कि उनसे जो सवाल किये गये, उन्होंने उसके संतोषजनक जवाब नहीं दिये।
अदालत ने कहा था कि अबतक की जांच के दौरान जो अभियोजन योग्य साक्ष्य कथित रूप से सामने आये हैं, उनके बारे में आरोपी वैध ढंग से सफाई देने में नाकाम रहे।
न्यायाधीश ने कहा कि यह सच है कि ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे वह फंस जायें लेकिन न्याय एवं निष्पक्ष जांच के हित में यह जरूरी है कि उनसे जांच अधिकारी जो सवाल कर रहे हैं, उनका वह कुछ वैध जवाब दें।
Manish Sisodia /नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई कर सकती है जब उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।
सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ऋषिकेश ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में यह आवेदन दिया गया है जिन्होंने शनिवार के लिए सुनवाई तय की है।
सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गयी थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाये गये थे।
अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि जांच एजेंसी उपयुक्त एवं निष्पक्ष जांच के लिए ‘‘उनके सामने रखे जाने वाले सवालों का ‘वास्तविक एवं वैध’ उत्तर प्राप्त कर सके।
न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी पहले दो बार जांच में शामिल हुए लेकिन यह देखा गया कि उनसे जो सवाल किये गये, उन्होंने उसके संतोषजनक जवाब नहीं दिये।
अदालत ने कहा था कि अबतक की जांच के दौरान जो अभियोजन योग्य साक्ष्य कथित रूप से सामने आये हैं, उनके बारे में आरोपी वैध ढंग से सफाई देने में नाकाम रहे।
न्यायाधीश ने कहा कि यह सच है कि ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे वह फंस जायें लेकिन न्याय एवं निष्पक्ष जांच के हित में यह जरूरी है कि उनसे जांच अधिकारी जो सवाल कर रहे हैं, उनका वह कुछ वैध जवाब दें।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक आश्रम में कथित तौर पर 13 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई करने और उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डालने के आरोप में पुलिस ने तीन सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में आश्रम के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतेरापाली गांव स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में बालिका से मारपीट करने और उसके मुंह में जलती लकड़ी ठूंसने के आरोप में पुलिस ने नरेश पटेल (28), भोजकुमार साहू (27) और राकेश दीवान (40) को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आश्रम संचालक रमेश सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि बालिका के परिजनों के मुताबिक घटना 24 फरवरी की है, लेकिन इस संबंध में पीड़िता के भाई ने 28 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और 20 फरवरी को उसके परिजन झाड़-फूंक के इलाज के लिए आश्रम लाए थे।
उन्होंने बताया कि बाद में बालिका के भाई ने उसे आश्रम में छोड़ दिया और घर लौट गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 फरवरी को आश्रम में भोग लगाने को लेकर हुए विवाद में तीन सेवादार (स्वयंसेवक) पटेल, साहू और दीवान ने लड़की को बुरी तरह पीटा और तीनों ने उसके मुंह में जलती लकड़ी डाल दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई।
उन्होंने बताया कि जब घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को मिली तो वे आश्रम पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को मामले की सूचना पुलिस को नहीं देने की धमकी दी थी। जब बालिका के परिजनों ने 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि आश्रम के संचालक ठाकुर जो वहां के प्रमुख गुरु भी हैं को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक आश्रम में कथित तौर पर 13 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से पिटाई करने और उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डालने के आरोप में पुलिस ने तीन सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में आश्रम के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतेरापाली गांव स्थित जय गुरुदेव मानस आश्रम में बालिका से मारपीट करने और उसके मुंह में जलती लकड़ी ठूंसने के आरोप में पुलिस ने नरेश पटेल (28), भोजकुमार साहू (27) और राकेश दीवान (40) को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आश्रम संचालक रमेश सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि बालिका के परिजनों के मुताबिक घटना 24 फरवरी की है, लेकिन इस संबंध में पीड़िता के भाई ने 28 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और 20 फरवरी को उसके परिजन झाड़-फूंक के इलाज के लिए आश्रम लाए थे।
उन्होंने बताया कि बाद में बालिका के भाई ने उसे आश्रम में छोड़ दिया और घर लौट गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 फरवरी को आश्रम में भोग लगाने को लेकर हुए विवाद में तीन सेवादार (स्वयंसेवक) पटेल, साहू और दीवान ने लड़की को बुरी तरह पीटा और तीनों ने उसके मुंह में जलती लकड़ी डाल दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई।
उन्होंने बताया कि जब घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को मिली तो वे आश्रम पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को मामले की सूचना पुलिस को नहीं देने की धमकी दी थी। जब बालिका के परिजनों ने 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने बताया कि आश्रम के संचालक ठाकुर जो वहां के प्रमुख गुरु भी हैं को साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।