Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार से सवाल उठाया है। कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कोई कदम उठा रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अभद्र टिप्पणी के कारण फटकार लगाई, हालांकि उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी गई है और जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया गया है।
अश्लील कंटेंट के लिए क्या कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और केंद्र से यह भी पूछा कि उसने इस प्रकार के अश्लील कंटेंट के लिए क्या कार्रवाई की है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी से सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी और कहा कि इस समस्या के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पासपोर्ट जमा करने का निर्देश
इसके अलावा, कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज न करने का आदेश दिया और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया। वह बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। इस मामले में कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कंटेंट की सीमाओं और मापदंडों के बारे में भी सवाल उठाए, खासकर उस शो में इलाहाबादिया द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर। Supreme Court
इलाहाबादिया को कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से राहत, कंटेंट पर मिली फटकार
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