Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसपर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक अगले आदेश तक लगाई है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा। कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है।
बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक Supreme Court
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा।। हालांकि अदालत ने साफ किया कि अगर सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण दिखाई दे, उसे हटाया जा सकता है। इसपर रोक नहीं है।
अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थीं।याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद भी शामिल है। उसका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों का घर दुकान आदि को गिराया जा रहा है। इस कार्रवाई में ज्यादातर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोपियों का दोष साबित होने के पहले ऐसी कार्रवाई किसी भी तरीके से उचित नहीं है। Supreme Court
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