Noida News : गैस पाइपलाइनों को तीसरे पक्ष द्वारा होने वाली क्षति को रोकने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा (DM Manish Kumar Verma) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ‘डायल बिफोर डिग-खुदाई से पूर्व सूचित करें’ पहल पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया।
जुर्माना या 3 साल की कैद
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (DM Manish Kumar Verma) ने शहर के भीतर गैस पाइपलाइन नेटवर्क की सुरक्षा के लिए कार्यशाला में उपस्थित सभी एजेंसियों को आईजीएल के साथ एक मजबूत और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के निर्देश दिये।
आईजीएल ने पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित कठोर दंडात्मक उपायों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनधिकृत खुदाई के माध्यम से पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने वाली एजेंसियों के लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद या दोनों शामिल हैं। कार्यशाला में नोएडा प्राधिकरण, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और शंकर टेलीनट जैसी प्रमुख एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
सुरक्षा पुस्तिकाएं भी वितरित की
आईजीएल (IGL) की अग्नि एवं सुरक्षा टीम, जिसमें धीरज तिवारी, पुष्पेंद्र शर्मा, विवेक कुमार और कृष्ण कुमार शामिल थे, इन्होंने गौतम बुद्ध नगर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के सुरक्षा नियामक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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आईजीएल (IGL) की पीएनजी ओ एंड एम टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे यासिर जलाल भी भाग लेने वाली एजेंसियों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए उपस्थित थे। आईजीएल ने सभी उपस्थित लोगों को ‘डायल बिफोर डिग- खुदाई से पूर्व सूचित करें’ पहल पर व्यापक सुरक्षा पुस्तिकाएं भी वितरित की। Noida News :
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