Financial Fruad: सेबी ने ठोका 10 करोड़ का जुर्माना, निदेशकों पर रोक

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बाजार नियामक ने यह कदम कथित रूप से कंपनी द्वारा अपने वित्तीय ब्योरे में गलत जानकारी देने पर उठाया है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक सुरेश वेंकटचारी, आर एस रमानी और गुरुमूर्ति जयरामन छह माह से एक साल तक किसी सूचीबद्ध कंपनी या मध्यवर्ती में निदेशक या प्रबंधन स्तर के किसी पद पर नहीं रह सकेंगे। आदेश के अनुसार, सेबी ने एसटीएल पर चार करोड़ रुपये, वेंकटचारी पर तीन करोड़ रुपये, रमानी पर दो करोड़ रुपये और जयरामन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी की ओर से जारी अंतिम आदेश के अनुसार, इन लोगों से 45 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने को कहा गया है।Denatured alcohol: जदयू सांसद ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप
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