Kanpur News : बेपरवाह बैंक, टूटते रहे लॉकर; मेंटिनेंस कर्मी से 3.5 किलो सोना, 8 किलो चांदी बरामद

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Kanpur News: Careless banks, lockers kept breaking; 3.5 kg gold, 8 kg silver recovered from maintenance worker
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:50 AM
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Kanpur News : कानपुर। यूपी के कानपुर में पिछले दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से गायब हुए 1.5 करोड़ के गहनों में पुलिस की गिरफ्त में आया गोदरेज कंपनी के कर्मी रोहित शुक्ला से पुलिस ने करोड़ों के जेवर व नकदी बरामद की है। वह शहर के बैंकों की 300 शाखाओं में लॉकरों की मरम्मत कर चुका है। पुलिस उससे इस संबंध में पूछताछ कर रही है। बीओबी के लॉकरों में रखे ग्राहकों के गहने लुटाने में बैंक अफसरों और पुलिस की भी बड़ी लापरवाही रही।

Kanpur News :

बचने पर मारा बड़ा हाथ दरअसल, अक्तूबर 2021 में अजय गुप्ता के लॉकर से 20 लाख के गहने पार किए थे। 12 अक्तूबर को अजय ने लॉकर से गहने गायब देख बैंक अफसरों और पुलिस से शिकायत की थी। 13 अक्तूबर को एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन बैंक के अफसर अजय गुप्ता को ही झूठा बताने में तुले रहे। पुलिस भी जांच के नाम पर खानापूरी करती रही। इसी का फायदा रोहित शुक्ला ने उठाया। उसे लगा कि मामला बैंक-ग्राहक और पुलिस में ही उलझ कर रह गया है इसलिए वह बच गया। फिर उसने बड़ा हाथ मारने की सोची और रमा अवस्थी के खाते से डेढ़ करोड़ के गहने पार कर दिए। दो साल तक उसके पीछे पुलिस नहीं आई, तो उसे भरोसा हो गया था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी। इसके बाद उसने कई वारदात की। लॉकर रूम में मेंटिनेंस कर्मी छोड़ा था अकेला जांच में खुलासा हुआ कि लॉकर कंपनी के कर्मचारी के भरोसे पूरा लॉकर रूम छोड़ दिया गया था। आरोपी रोहित शुक्ला ने उसने बताया कि कई बार उसे लॉकर रूम में अकेला ही छोड़ दिया जाता था। लॉकर इंचार्ज भी उसका काम नहीं देखने आती थी। लॉकर रूम में कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा है। ऐसे में उसने लॉकरों को तोड़ने का प्लान बनाया। आरोपी पहले लॉकरों में एक तार डालकर अंदर माल होने का पता लगाता था। रमा अवस्थी के लॉकर के अंदर माल होने की पुष्टि करने के बाद उसने लॉकर को नौ मिनट के अंदर कटर और हथौड़े की मदद से तोड़ा और माल पार कर दिया। हड़बड़ाहट में एक पर्स वहीं, छूट गया था, जो पुलिस को जांच में मौके से मिला था। पुलिस को बैंक प्रबंधन ने 18 महीने सीसीटीवी फुटेज दिए थे। उसे चेक करते वक्त 10 सितंबर के फुटेज में रोहित हाथ में एक झोला लेकर लॉकर रूम के अंदर अकेला जाते नजर आया। जब वह बाहर आया, तो उसकी गतिविधि अजीब सी लगी। उसने झोले को अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था, जिससे वह कुछ छिपाता नजर आया। मकान बनवाया, छोड़ दिया काम पुलिस को उसके पास करीब दो करोड़ के गहने मिले हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि रोहित ने लंबा हाथ मारने के बाद से काम धंधे में रुचि लेना कम कर दिया था। करीब सात महीने से वह काम पर भी नहीं जा रहा था। कुछ समय पहले ही उसने जीटी रोड पर स्थित अपना मकान बनवाया। इसके बाद महंगा मोबाइल खरीदा। 3.5 किलो सोना, 8 किलो चांदी के गहने मिले पुलिस को रोहित के पास से करीब 3.5 किलो सोना, 8 किलो चांदी के गहने मिले हैं। इनमें पीड़ित बैंक ग्राहकों के गहने निकलवाने के बाद भी करीब 30 लाख के गहने शेष हैं। इनमें भगवान के छत्र, मुकुट आदि भी शामिल हैं। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि उसने किसी मंदिर या अन्य किसी बैंक के लॉकर में भी चोरी की है। Kanpur News: Careless banks, lockers kept breaking; 3.5 kg gold, 8 kg silver recovered from maintenance worker आरबीआई की गाइडलाइन का नहीं किया पालन पुलिस की जांच में बैंक अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अनऑपरेट लॉकरों को तोड़ने और मरम्मत के लिए जारी की गई आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के अनुसार लॉकरों को तोड़ने या मरम्मत की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी में शाखा प्रबंधक, लॉकर इंचार्ज, प्रबुद्ध वर्ग के दो सामाजिक लोग और वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया जाना आवश्यक है। वहीं, प्रक्रिया के वक्त आरबीआई की नई गाइडलाइन के लिए वीडियोग्राफी भी करानी चाहिए। लेकिन, बैंक ऑफ बड़ौदा में इस पूरी प्रक्रिया का कहीं भी पालन नहीं किया गया। बैंक अफसरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बैंक अफसरों से पूछताछ के बाद पुलिस लेगी रिमांड पुलिस लॉकर मरम्मत करने वाले रोहित को जेल भेजकर बैंक अफसरों की भूमिका की जांच में जुट गई है। दो सप्ताह बाद पुलिस कोर्ट से रोहित की कस्टडी रिमांड ले सकती है। इसके बाद अन्य माल की बरामदगी भी संभव है। पुलिस ने बैंक अफसरों को क्लीनचिट नहीं दी है।

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Delhi : दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के दोषी बस ड्राइवर की सजा बरकरार

High court delhi
Punishment of bus driver convicted of sexually assaulting two girls upheld
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Mar 2023 11:18 PM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में पांचवीं कक्षा की दो नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के दोषी स्कूल बस ड्राइवर की सजा को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।

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निचली अदालत ने दी थी पांच साल की सजा

आरोपी ने निचली अदालत के 2020 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया था। उसने इस आधार पर सजा को चुनौती दी कि अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास थे। दोनों पीड़िताएं घटना का सही विवरण और तारीख नहीं बता सकीं।

आरोप बेहद गंभीर

अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि आरोप की प्रकृति बहुत गंभीर थी। दोनों पीड़िताओं के बयान में मामूली विरोधाभासों से उनकी गवाही अविश्वसनीय नहीं बनती। अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़ित संख्या 1 और 2, दोनों की गवाही स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा बच्चियों पर किए गए गंभीर यौन हमले के कृत्यों का वर्णन करती है। घटना का विवरण दोनों पीड़िताओं द्वारा समान तरीके से वर्णित किया गया है। इसलिए, यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि विरोधाभास अभियोजन पक्ष के संस्करण को कमजोर करता है और इसे अविश्वसनीय बनाता है। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, दोनों पीड़िताएं कम उम्र की थीं, यानी घटना के समय केवल 10 वर्ष की आयु की थी, लेकिन उनके बयानों की पुष्टि हुई है।

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साल 2014 में हुई थी घटना

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत की यह राय सही थी कि पीड़िताओं की अपीलकर्ता के खिलाफ कोई रंजिश नहीं होगी कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सके और उनकी कम उम्र को देखते हुए मामूली विरोधाभास उनकी गवाही पर अविश्वास या बदनाम करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि मुझे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कड़कड़डूमा अदालत, दिल्ली द्वारा 27 फरवरी 2020 और छह मार्च 2020 को पारित आदेशों में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं मिली। इस तरह अपील खारिज की जाती है। बच्चियों द्वारा अपने अभिभावकों को घटना के बारे में बताए जाने के बाद मामले में 2014 में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Mathura : ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई पुलिस की जीप, चालक की मौत, मुख्य आरक्षी घायल

Mathura : ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई पुलिस की जीप, चालक की मौत, मुख्य आरक्षी घायल
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 08:15 PM
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मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बृहस्पतिवार तड़के यमुना एक्सप्रेस-वे पर गश्त कर रही पुलिस की जीप एक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। इस हादसे में जीप के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार मुख्य आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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Greater Noida News : शॉर्ट सर्किट से गत्ते की फैक्ट्री में लगी भयानक आग

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) त्रिगुण बिसेन ने बताया कि यह हादसा मांट थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेव-वे पर तड़के करीब चार बजे उस समय हुआ, जब गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी आगे जा रही ट्रैक्टर-ट्राली से जा टकराई। बिसेन के मुताबिक, हादसे में दीवाना कलां गांव निवासी जीप चालक शैलेष चौधरी (32) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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Salman Khan : बंबई हाईकोर्ट में सलमान के खिलाफ पत्रकार की ​शिकायत खारिज

बिसेन ने बताया कि चौधरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बिसेन ने बताया कि पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है। वाहन के चालक की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारी हादसे के पीछे की वजहों का पता लगा रहे हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।