Maharashtra News : अंधविश्वास को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने श्मशान में मनाया जन्मदिन
Birthday celebrations
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 06:34 PM
Maharashtra News : ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण कस्बे के एक निवासी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ संदेश देने के लिए श्मशान घाट में अपना जन्मदिन मनाया। गौतम रत्न मोरे 19 नवंबर को 54 साल के हुए और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए शनिवार रात को महाणे श्मशान घाट में एक जश्न का आयोजन किया, जिसमें मेहमानों को बिरयानी और केक परोसा गया।
सोशल मीडिया पर इस पार्टी का एक वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसमें लोग जन्मदिन का जश्न मनाते दिख रहे हैं।मोरे ने इस मौके पर मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत सिंधुताई सपकाल और दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर से प्रेरणा मिली, जिन्होंने काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया था।उन्होंने कहा कि वह लोगों को यह संदेश भी देना चाहते थे कि भूत-प्रेत कुछ नहीं होते। मोरे ने बताया कि उनके जन्मदिन समारोह में 40 महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक मेहमान शामिल हुए।
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01 Dec 2025 06:34 PM
Maharashtra News : ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण कस्बे के एक निवासी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ संदेश देने के लिए श्मशान घाट में अपना जन्मदिन मनाया। गौतम रत्न मोरे 19 नवंबर को 54 साल के हुए और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए शनिवार रात को महाणे श्मशान घाट में एक जश्न का आयोजन किया, जिसमें मेहमानों को बिरयानी और केक परोसा गया।
सोशल मीडिया पर इस पार्टी का एक वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसमें लोग जन्मदिन का जश्न मनाते दिख रहे हैं।मोरे ने इस मौके पर मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत सिंधुताई सपकाल और दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर से प्रेरणा मिली, जिन्होंने काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाया था।उन्होंने कहा कि वह लोगों को यह संदेश भी देना चाहते थे कि भूत-प्रेत कुछ नहीं होते। मोरे ने बताया कि उनके जन्मदिन समारोह में 40 महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक मेहमान शामिल हुए।
Muzaffnagar riots के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक को HC से राहत नहीं
Muzaffnagar riots
भारत
चेतना मंच
24 Nov 2022 03:13 PM
Muzaffnagar riots: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी सजायाफ्ता BJP के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने अपील तय होने तक दो वर्ष की सजा निलंबित रखने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा दुर्लभ से दुर्लभ में निलंबित की जा सकती है। सजा निलंबित रखने का कोई वैध आधार नहीं। याची की अयोग्यता बरकरार रहेगी।
Muzaffnagar riots Update
MLA को घातक हथियार से लैस भिड़ द्वारा दूसरों के जीवन सुरक्षा को खतरे में डालने, लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, आपराधिक बल से कानून और व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर शांति भंग करने के इरादे से की गई घटना पर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा नागरिकों के जीवन को खतरा खड़ा हुआ। उनके कृत्य से स्वस्थ लोकतंत्र के मूल्यों को भी नुकसान पहुंचा।
यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने विक्रम सिंह सैनी उर्फ विकार सैनी की अपील पर दाखिल अर्जी को अस्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि याची की सजा को निलंबित करने का कोई आधार नहीं है। सजा विशेष परिस्थितियों में ही निलंबित की जा सकती है।
याची की ओर से कहा गया था कि मुजफ्फरनगर में तीन हिंदू युवकों की हत्या के बाद कई स्थानों पर दंगे भड़के थे। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और विक्रम सैनी भाजपा के कद्दावर नेता थे। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से झूठा फंसा दिया गया। उनके खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और सभी गवाह भी पुलिस के ही है। कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह निर्वाचित विधायक है और सजा कायम रहने की स्थिति में उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। वह भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। इसलिए अपील तय होने तक सजा निलंबित रखी जाय।
आपको बता दें कि विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में दंगे का दोषी करार देते हुए 11 अक्तूबर 2022 को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद चार नवंबर को सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस सीट पर उप चुनाव होना है। इस दौरान स्पेशल कोर्ट ने सजा के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के साथ ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
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चेतना मंच
24 Nov 2022 03:13 PM
Muzaffnagar riots: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी सजायाफ्ता BJP के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने अपील तय होने तक दो वर्ष की सजा निलंबित रखने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा दुर्लभ से दुर्लभ में निलंबित की जा सकती है। सजा निलंबित रखने का कोई वैध आधार नहीं। याची की अयोग्यता बरकरार रहेगी।
Muzaffnagar riots Update
MLA को घातक हथियार से लैस भिड़ द्वारा दूसरों के जीवन सुरक्षा को खतरे में डालने, लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, आपराधिक बल से कानून और व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर शांति भंग करने के इरादे से की गई घटना पर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा नागरिकों के जीवन को खतरा खड़ा हुआ। उनके कृत्य से स्वस्थ लोकतंत्र के मूल्यों को भी नुकसान पहुंचा।
यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने विक्रम सिंह सैनी उर्फ विकार सैनी की अपील पर दाखिल अर्जी को अस्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि याची की सजा को निलंबित करने का कोई आधार नहीं है। सजा विशेष परिस्थितियों में ही निलंबित की जा सकती है।
याची की ओर से कहा गया था कि मुजफ्फरनगर में तीन हिंदू युवकों की हत्या के बाद कई स्थानों पर दंगे भड़के थे। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और विक्रम सैनी भाजपा के कद्दावर नेता थे। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से झूठा फंसा दिया गया। उनके खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और सभी गवाह भी पुलिस के ही है। कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह निर्वाचित विधायक है और सजा कायम रहने की स्थिति में उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। वह भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ सकेगा। इसलिए अपील तय होने तक सजा निलंबित रखी जाय।
आपको बता दें कि विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में दंगे का दोषी करार देते हुए 11 अक्तूबर 2022 को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद चार नवंबर को सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस सीट पर उप चुनाव होना है। इस दौरान स्पेशल कोर्ट ने सजा के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के साथ ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था।
Cricketer Yuvraj Singh: गोवा पर्यटन विभाग ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मोरजिम में अपने विला को रजिस्टर्ड कराए बिना होम स्टे के तौर पर चलाने को लेकर नोटिस जारी किया है। विभाग ने युवराज सिंह को आठ दिसंबर की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखते हुए पूछताछ में सवालों के जवाब देने होंगे।
Cricketer Yuvraj Singh
वीडियो से जानें क्या है पूरा मामला
https://www.youtube.com/watch?v=4Y280s765dY
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चेतना मंच
29 Nov 2025 06:50 PM
Cricketer Yuvraj Singh: गोवा पर्यटन विभाग ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मोरजिम में अपने विला को रजिस्टर्ड कराए बिना होम स्टे के तौर पर चलाने को लेकर नोटिस जारी किया है। विभाग ने युवराज सिंह को आठ दिसंबर की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखते हुए पूछताछ में सवालों के जवाब देने होंगे।
Cricketer Yuvraj Singh
वीडियो से जानें क्या है पूरा मामला
https://www.youtube.com/watch?v=4Y280s765dY