Noida News : एनसीएलटी ने खारिज की वेबसमूह की अपील

Noida authority 1 final
locationभारत
userचेतना मंच
calendar06 Jan 2023 05:03 PM
bookmark
Noida News : नोएडा सिटी सेंटर मामले में वेब समूह को अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी करारा झटका लगा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के फैसले को जायज करार दिया है। इतना ही नहीं वेव ग्रुप की कंपनी के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की ओर से की गई कार्यवाही को भी सही माना है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने यह जानकारी दी है।

Noida News :

नोएडा अथॉरिटी ने मार्च 2011 में वेव समूह को शहर के सेक्टर-25 और सेक्टर-32 में 6,14,000 वर्गमीटर जमीन का आवंटन किया था। इस जमीन पर वेब समूह की कंपनियों ने आवासीय और वाणिज्यिक योजनाएं लांच कीं। इसे ही वेव सिटी सेंटर का नाम दिया गया। वर्ष 2016 में बिल्डर ने प्राधिकरण को आवेदन देकर जमीन लौटाने की बात कही। हालांकि, जमीन वापस लौटाने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद बिल्डर ने प्रोजेक्ट सेटेलमेंट पॉलिसी के तहत एक आवेदन किया। जिसमें 4.50 लाख वर्ग मीटर जमीन वापस लेने की बात कही। इस दौरान बिल्डर ने प्राधिकरण को जमीन के बदले पैसा चुकाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। वेव समूह की कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। प्राधिकरण की ओर से अपना बकाया पैसा वसूल करने के लिए लगातार डिमांड नोट भेजे गए। जिन पर कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पैसा भी जमा नहीं किया गया। सीईओ ने मार्च 2021 में नोएडा सिटी सेंटर की जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। प्राधिकरण ने 11 मार्च 2021 को जमीन पर कब्जा वापस ले लिया। प्राधिकरण ने घोषणा की कि इस जमीन को 9 टुकड़ों में विभाजित करके दूसरी कंपनियों को आवंटित किया जाएगा। जिससे शहर को करीब 7,000 करोड रुपए की आमदनी होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वेव समूह की यह याचिका को 6 जून 2022 को खारिज कर दी। एनसीएलटी ने कंपनी को कड़ी फटकार लगाई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कंपनी धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत दिवालियापन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहती है। कंपनी प्रबंधन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से करारी हार के बाद वेव समूह ने अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य की डबल बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी वेव समूह की याचिका खारिज कर दी है।
अगली खबर पढ़ें

Noida News : एनसीएलटी ने खारिज की वेबसमूह की अपील

Noida authority 1 final
locationभारत
userचेतना मंच
calendar06 Jan 2023 05:03 PM
bookmark
Noida News : नोएडा सिटी सेंटर मामले में वेब समूह को अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी करारा झटका लगा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी के फैसले को जायज करार दिया है। इतना ही नहीं वेव ग्रुप की कंपनी के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की ओर से की गई कार्यवाही को भी सही माना है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने यह जानकारी दी है।

Noida News :

नोएडा अथॉरिटी ने मार्च 2011 में वेव समूह को शहर के सेक्टर-25 और सेक्टर-32 में 6,14,000 वर्गमीटर जमीन का आवंटन किया था। इस जमीन पर वेब समूह की कंपनियों ने आवासीय और वाणिज्यिक योजनाएं लांच कीं। इसे ही वेव सिटी सेंटर का नाम दिया गया। वर्ष 2016 में बिल्डर ने प्राधिकरण को आवेदन देकर जमीन लौटाने की बात कही। हालांकि, जमीन वापस लौटाने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद बिल्डर ने प्रोजेक्ट सेटेलमेंट पॉलिसी के तहत एक आवेदन किया। जिसमें 4.50 लाख वर्ग मीटर जमीन वापस लेने की बात कही। इस दौरान बिल्डर ने प्राधिकरण को जमीन के बदले पैसा चुकाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। वेव समूह की कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। प्राधिकरण की ओर से अपना बकाया पैसा वसूल करने के लिए लगातार डिमांड नोट भेजे गए। जिन पर कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पैसा भी जमा नहीं किया गया। सीईओ ने मार्च 2021 में नोएडा सिटी सेंटर की जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। प्राधिकरण ने 11 मार्च 2021 को जमीन पर कब्जा वापस ले लिया। प्राधिकरण ने घोषणा की कि इस जमीन को 9 टुकड़ों में विभाजित करके दूसरी कंपनियों को आवंटित किया जाएगा। जिससे शहर को करीब 7,000 करोड रुपए की आमदनी होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने वेव समूह की यह याचिका को 6 जून 2022 को खारिज कर दी। एनसीएलटी ने कंपनी को कड़ी फटकार लगाई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कंपनी धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत दिवालियापन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहती है। कंपनी प्रबंधन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से करारी हार के बाद वेव समूह ने अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य की डबल बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी वेव समूह की याचिका खारिज कर दी है।
अगली खबर पढ़ें

Kanjhawala Case : पुलिस ने कंझावला मामले में छठवें आरोपी को गिरफ्तार किया

Ashutosh
Police arrested the sixth accused in the Kanjhawala case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 03:36 PM
bookmark
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शहर के कंझावला इलाके में कार से युवती को टक्कर मारने के बाद वाहन से घसीटने से हुई मौत के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान आशुतोष के तौर पर की है। वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया छठवां व्यक्ति है।

Kanjhawala Case

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि सुल्तानपुरी मामले में छठवें आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पुलिस को गलत जानकारी दी थी। आगे की जांच चल रही है। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों ने कथित तौर पर आशुतोष से कार ली थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने कहा था कि वह दो संदिग्धों की तलाश कर रही है, जो कथित तौर पर पांचों आरोपियों को बचाने में शामिल थे।

Makar Sankranti 2023 : जानें कब है मकर संक्रांति, कैसे करें पूजा अर्चना

इस मामले में पुलिस ने पहले दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और कॉल डिटेल के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस को दो और लोगों-आशुतोष और अंकुश खन्ना की संलिप्तता के बारे में पता चला था, जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

Kapil Dev Birthday- जब ट्रेनिंग कैंप के मैनेजर ने इनके फास्ट बॉलर होने का उड़ाया था मजाक, यहीं से बदल गई इनकी पूरी जिंदगी

Kanjhawala Case

अंकुश खन्ना आरोपी अमित खन्ना का भाई है। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसने अंकुश को दुर्घटना के बारे में सूचित किया तो उसके भाई ने दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए राजी किया था कि वह दुर्घटना के दिन गाड़ी चला रहा था। दीपक ग्रामीण सेवा चलाता है। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।