RAKHI SAWANT NEWS: राखी का आदिल पर आरोप, मारपीट कर पैसे, आभूषण छीन लिये

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locationभारत
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calendar29 Nov 2025 12:31 PM
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RAKHI SAWANT NEWS:  मुंबई। अभिनेत्री राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर उनसे मारपीट करने तथा उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट से पैसे और आभूषण ले जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दुर्रानी को मंगलवार को शहर के ओशिवरा पुलिस थाने में लाया गया।

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एक अधिकारी ने रात को पुलिस में दिए गए राखी सावंत के बयान का हवाला देते हुए बताया कि सावंत (41) जनवरी 2022 में दुर्रानी (30) के संपर्क में आयी और दोनों ने एक संयुक्त व्यावसायिक खाता खुलवाया। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, दुर्रानी ने एक कार खरीदने के लिए जून में उस खाते से 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि निकाली, लेकिन सावंत ने कोई आपत्ति नहीं जतायी, क्योंकि दुर्रानी ने कहा था कि वह उनसे शादी करेंगे। उन्होंने बताया कि बाद में दुर्रानी ने सावंत से दो बार मारपीट की, जिसके कारण उन्हें दुर्रानी के खिलाफ गैर-संज्ञेय शिकायत दर्ज करानी पड़ी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सावंत के मुताबिक दुर्रानी ने उन्हें धमकी दी कि वह उनके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा या उन्हें सड़क हादसे में मरवा देगा। सावंत ने दुर्रानी पर उन्हें ‘नमाज’ पढ़ने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया। अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को सावंत को पता चला कि उनकी अलमारी से पांच लाख रुपये नकद और उनकी मां के ढाई लाख रुपये के आभूषण गायब हैं। इसके बाद उन्हें अंधेरी की अपनी इमारत के चौकीदार से पता चला कि उनकी गैरमौजूदगी में दुर्रानी फ्लैट पर आया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद सावंत ने ओशिवरा पुलिस थाने में सोमवार रात को शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद दुर्रानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (विश्वासघात) और 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है।

SUPRIME COURT NEWS: बिल्कीस बानो मामले में दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर होगीे सुनवाई

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SUPRIME COURT NEWS: बिल्कीस बानो मामले में दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर होगीे सुनवाई

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calendar29 Nov 2025 04:21 AM
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SUPRIME COURT NEWS: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार बिल्कीस बानो को मंगलवार को आश्वासन दिया कि नयी पीठ के गठन के तुरंत बाद 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अपराधियों ने बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी कर दी थी।

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. परदीवाला की पीठ ने बिल्कीस बानो का प्रतिनिधित्व कर रही वकील शोभा गुप्ता को आश्वासन दिया कि नयी पीठ का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। गुप्ता ने त्वरित सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया और कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा एक नयी पीठ गठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, मैं जल्द से जल्द पीठ गठित करूंगा। मामले को जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बानो की याचिका पर 24 जनवरी को शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि संबंधित न्यायाधीश निष्क्रिय इच्छामृत्यु से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही पांच-सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे। राज्य सरकार ने 11 अपराधियों की उम्रकैद की सजा में छूट देते हुए उन्हें "समय से पहले" रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे बानो ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 दोषियों को बिल्कीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के अपराध के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को बाद में बम्बई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था। इस मामले के 11 दोषी गत वर्ष 15 अगस्त को उस वक्त गोधरा उपकारागार से रिहा कर दिये गये थे, जब गुजरात सरकार ने सजा में छूट की अपनी नीति के तहत सभी को रिहा करने का अनुमति दी थी। इन अपराधियों ने जेल में 15 साल से अधिक बिता लिये थे।

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SHRADDHA MURDER CASE: महिलाओं को डेट कर रहा आफताब एक को ले आया घर

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 10:19 AM
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SHRADDHA MURDER CASE:  नई दिल्ली। स्थानीय अदालत में दायर आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आफताब अमीन पूनावाला एक ऐप के माध्यम से एक साथ कई महिलाओं को डेट कर रहा था और उनमें से एक को वह उस मकान पर भी लेकर गया था, जहां उसने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़े छुपाए थे।

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इस क्रूर अपराध की जानकारी देते हुए पुलिस ने आरोप लगाया है कि पूनावाला द्वारा श्रद्धा की बेहद क्रूरता से हत्या कर उसे रास्ते से हटाए जाने के पहले से ही वह डर के साये में जी रही थी और उसे लगातार अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था। समाचार एजेंसी को उपलब्ध 6,629 पन्नों के आरोप पत्र के अनुसार, वालकर की हत्या के तुरंत बाद आरोपी एक डेटिंग ऐप ‘बम्बल’ की मदद से कई महिलाओं के संपर्क में आया। गौरतलब है कि 28 वर्षीय पूनावाला ने 18 मई, 2022 को श्रद्धा वालकर की गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को टुकड़े-टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने से पहले करीब तीन सप्ताह तक घर में फ्रीज में रखा था। बाद में कई दिनों में उसने शव के टुकड़ों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में ठिकाने लगा दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।

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