Kerala News : बेकरी मालिक ने बेटी से दुर्व्यवहार किया तो व्यक्ति ने दुकान में आग लगाई

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Kerala News : Bakery owner misbehaves with daughter, man sets shop on fire
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 05:18 AM
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Kerala News :  केरल के चेर्नालूर में विष्णुपुरम में बेकरी में खरीदारी करने गई बेटी से दुकान मालिक द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने से नाराज व्यक्ति ने दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। घटना बुधवार की है और व्यक्ति एवं बेकरी मालिक को घटना के संबंध में अलग-अलग मामले में गिरफ्तार और रिमांड पर ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार बेकरी मालिक बाबूराज (52) ने कथित रूप से लड़की से उस वक्त दुर्व्यवहार किया था जब वह बुधवार शाम को दुकान से सामान ले रही थी। पुलिस ने बताया कि जब लड़की ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया तो व्यक्ति गुस्से में दुकान पहुंचा और उसने रात में दुकान में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि आग से दुकान को भारी नुकसान हुआ है। व्यक्ति ने जब इस छोटी दुकान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई तब बाबूराज की पत्नी दुकान पर थी जिससे उन्हें मामूली चोट आई। दुकान मालिक को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। लड़की के पिता को भी बेकरी मालिक की पत्नी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों के स्थानीय अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है।

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National News : दस वर्षीय खिलाड़ी की मौत के लिए खेल निकाय जिम्मेदार : खेल एसोसिएशन

High court
Sports body responsible for death of ten-year-old player: Sports Association
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 10:42 AM
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कोच्चि। केरल हाईकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर केरल की 10 वर्षीय खिलाड़ी की नागपुर में विषाक्त भोजन से हुई मौत के लिए नेशनल फेडरेशन और केरल की एक साइकिल पोलो एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया गया है। खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नागपुर गई थी।

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‘केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन’ ने अपनी दलील में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उसकी टीम को महाराष्ट्र के नागपुर में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन जब 10 वर्षीय फातिमा निदा शहाबुद्दीन समेत उसके खिलाड़ी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो, उन्हें ‘साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारा भोजन या आवास प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता संथन वी. नायर के माध्यम से दायर अपनी अवमानना याचिका में कहा कि परिणामस्वरूप, खिलाड़ियों को एक स्थानीय छात्रावास में ठहराना पड़ा और युवा खिलाड़ी विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़ गई, जिसकी बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई थी।

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याचिकाकर्ता (केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन) ने अवमानना याचिका में कहा कि प्रतिवादी (साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ केरल) खिलाड़ी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 15 दिसंबर के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए दोनों खेल निकायों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें टीम या खिलाड़ियों को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

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इसमें दावा किया गया है कि जब ये आयोजन स्थल पर पहुंचे तो फेडरेशन के अधिकारियों ने शुरू में उन्हें भाग लेने की इजाजत देने से इंकार कर दिया और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद याचिकाकर्ता द्वारा चयनित खिलाड़ियों को भाग लेने की इजाजत दी गई। याचिका में दावा किया गया है कि इसके साथ ही अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें भोजन और आवास मुहैया नहीं कराएंगे।
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Karnataka High Court : उच्च न्यायालय ने मुरुगा मठ के पूर्व प्रशासक एस. के. बसवराजन को जमानत दी

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Karnataka High Court: The High Court, former administrator of Muruga Math, S. Of. granted bail to basavarajan
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:09 AM
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Karnataka High Court :   कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक एवं मुरुगा मठ के पूर्व प्रशासक एस. के. बसवराजन को सशर्त जमानत दे दी है। मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप में बसवराजन हिरासत में हैं शरणारू दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक सितंबर से खुद न्यायिक हिरासत में हैं।

Karnataka High Court :

बसवराजन की याचिका पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति एस रचैया की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई की। बसवराजन की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हशमथ पाशा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दलील दी कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत शरणारू की गिरफ्तारी के बाद बसवराजन के खिलाफ आरोप एक जवाबी शिकायत के रूप में थे। अदालत को बताया गया कि बसवराजन को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। पूर्व विधायक पर आपराधिक साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी और नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाये गये है।