UP News : 9 साल की बेटी की गवाही ने पिता को कराई उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली की अदालत ने डॉक्टर इकबाल अहमद को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 9 साल की बेटी की गवाही पर उसे सजा सुनाई गई। 2021 में इकबाल की पत्नी निशा फँदे से लटकी मिली थी। उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए फँदे से लटका दिया गया। इकबाल ने हिंदू पहचान के साथ निशा से शादी की थी और बाद में उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने लगा था। बात नहीं मैंने पर दो लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी।
UP News
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इकबाल, उसके जीजा यासीन और सहयोगी मिसरियार खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता सचिन जायसवाल ने बताया कि इकबाल की 9 साल की बेटी की गवाही ने आरोपित को सजा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। बेटी ने अदालत में कहा था कि उसकी माँ टीवी देख रही थी, तभी उसके पिता ने दो लोगों के साथ मिलकर उन्हें मार डाला।
नाम बदल कर इकबाल ने की थी शादी
आपको बता दें कि इकबाल ने खुद को हिंदू और अपना नाम डॉ. राजू शर्मा बताते हुए निशा को प्यार के जाल में फँसाया था। इसके बाद दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली। शादी के बाद निशा को इकबाल की सच्चाई का पता। इसके बाद वह निशा पर इस्लाम कबूलने का दवाब बनाने लगा। लेकिन निशा ने धर्म नहीं बदला था। वह हिन्दू तौर-तरीकों से ही रह रही थी। इकबाल को इससे आपत्ति थी। बाद में यह बात भी सामने आई कि निशा से इकबाल ने दूसरी शादी की थी।
UP News जीजा के साथ मिलकर बनाया हत्या का प्लान
जब लगातार दबाव के बाद भी निशा ने इस्लाम नहीं कबूला तो इकबाल अपने जीजा और एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। निशा की माँ ने बताया था कि इकबाल लगातार उनकी बेटी पर मुस्लिम बनने का दबाव डाल रहा था। वह निशा के नाम पर ली हुई संपत्तियों को अपनी पहली बीवी के नाम पर करने की धमकी भी दे रहा था। हत्या के बाद इकाबल फरार हो गया था। साथ ही अपनी बेटियों को मुँह बंद रखने की धमकी भी दी थी। UP News
अश्लील हरकतों का अड्डा बनी Delhi Metro, गर्लफ्रेंड को गोद पर लिटाकर Kiss करता दिखा युवक, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली की अदालत ने डॉक्टर इकबाल अहमद को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 9 साल की बेटी की गवाही पर उसे सजा सुनाई गई। 2021 में इकबाल की पत्नी निशा फँदे से लटकी मिली थी। उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए फँदे से लटका दिया गया। इकबाल ने हिंदू पहचान के साथ निशा से शादी की थी और बाद में उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने लगा था। बात नहीं मैंने पर दो लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी।
UP News
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इकबाल, उसके जीजा यासीन और सहयोगी मिसरियार खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता सचिन जायसवाल ने बताया कि इकबाल की 9 साल की बेटी की गवाही ने आरोपित को सजा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। बेटी ने अदालत में कहा था कि उसकी माँ टीवी देख रही थी, तभी उसके पिता ने दो लोगों के साथ मिलकर उन्हें मार डाला।
नाम बदल कर इकबाल ने की थी शादी
आपको बता दें कि इकबाल ने खुद को हिंदू और अपना नाम डॉ. राजू शर्मा बताते हुए निशा को प्यार के जाल में फँसाया था। इसके बाद दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली। शादी के बाद निशा को इकबाल की सच्चाई का पता। इसके बाद वह निशा पर इस्लाम कबूलने का दवाब बनाने लगा। लेकिन निशा ने धर्म नहीं बदला था। वह हिन्दू तौर-तरीकों से ही रह रही थी। इकबाल को इससे आपत्ति थी। बाद में यह बात भी सामने आई कि निशा से इकबाल ने दूसरी शादी की थी।
UP News जीजा के साथ मिलकर बनाया हत्या का प्लान
जब लगातार दबाव के बाद भी निशा ने इस्लाम नहीं कबूला तो इकबाल अपने जीजा और एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। निशा की माँ ने बताया था कि इकबाल लगातार उनकी बेटी पर मुस्लिम बनने का दबाव डाल रहा था। वह निशा के नाम पर ली हुई संपत्तियों को अपनी पहली बीवी के नाम पर करने की धमकी भी दे रहा था। हत्या के बाद इकाबल फरार हो गया था। साथ ही अपनी बेटियों को मुँह बंद रखने की धमकी भी दी थी। UP News







