निर्वाचन आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए Assembly Elections 2023

Assembly Elections 2023 : नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (EC) ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जो चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े हैं और अपने गृह जिलों में तैनात हैं या पिछले तीन साल से एक ही जिले में हैं। इन पांच राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
Assembly Elections 2023
आयोग ने दो जून को पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे एक पत्र में यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है।
आयोग ने कहा कि वह एक समान नीति का पालन कर रहा है कि चुनावी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां उन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है।
इस पत्र में कहा गया है, "इसलिए, आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी की मौजूदा जिले (राजस्व जिले) में तैनाती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह अपने गृह जिले में तैनात हैं।"
आयोग ने कहा कि यह नीति उन लोगों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरा कर लिया है या आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश पुलिस महानिरीक्षक (IG), डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP), अतिरिक्त एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे।
आयोग ने कहा कि किसी भी ऐसे अधिकारी को चुनाव संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक मामला लंबित है। आपको बता दें कि आयोग लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के निर्देश जारी करता है।
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Assembly Elections 2023
आयोग ने दो जून को पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे एक पत्र में यह निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है।
आयोग ने कहा कि वह एक समान नीति का पालन कर रहा है कि चुनावी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता है, जहां उन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है।
इस पत्र में कहा गया है, "इसलिए, आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी की मौजूदा जिले (राजस्व जिले) में तैनाती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह अपने गृह जिले में तैनात हैं।"
आयोग ने कहा कि यह नीति उन लोगों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन साल पूरा कर लिया है या आने वाले दिनों में पूरा करने वाले हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश पुलिस महानिरीक्षक (IG), डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP), अतिरिक्त एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे।
आयोग ने कहा कि किसी भी ऐसे अधिकारी को चुनाव संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक मामला लंबित है। आपको बता दें कि आयोग लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के निर्देश जारी करता है।







