जेल में रहेगा आजम–परिवार: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके परिवार के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज, शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अदालत ने एक ओर जहां आजम खान और उनके परिवार को एक मामले में रिहाई दे दी, तो वहीं दूसरे मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को सही ठहराते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा।
जेल में रहेगा आजम-परिवार: आज अदालत ने सजा को रखा बरकरार
निचली अदालत द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुनाई गई सजा को आज जिला अदालत ने भी बरकरार रखा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को आजम खान ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए आजम परिवार की सजा को राहत देने से इंकार कर दिया।
सेशन कोर्ट ने आजम परिवार की अपील को खारिज करते हुए, उन्हें निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7-7 साल की सजा को बरकरार रखा। इसलिए अभी आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में ही रहेंगे। अदालत में पेशी कराने के बाद पुलिस इनको वापस सीतापुर जेल ले गयी। जहां ये अपनी सजा काटेंगे।
दूसरे मामले में जरूर मिली राहत
आजम खान को लेकिन एक दूसरे मामले में बरी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान इस समय सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। मारपीट, रंगदारी और धमकी मामले की सुनवाई के लिए आज आजम खान को कड़ी सुरक्षा में सीतापुर जेल से रामपुर जिला अदालत लाया गया।
जिला अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पड़ोसी से मारपीट के आरोपों से अब्दुल्लाह आजम और आजम खान सहित चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आजम खान और अब्दुल्लाह आजम सहित चारों आरोपियों को अदालत ने निर्दोष माना।
जेल में रहेगा आजम-परिवार
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