समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं।

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दोनों ने निचली अदालतों के फैसले को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। इस मामले में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नवंबर 2025 में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखी गई और जुर्माने में बढ़ोतरी की गई। दोनों ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल कर दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है। वहीं, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग की है। UP News :
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यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे और इनका इस्तेमाल संबंधित दस्तावेजों में किया गया। मामले में आजम खां पर भी आरोप लगाए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलों पर हाईकोर्ट का फैसला कानूनी प्रक्रिया की अगली दिशा तय करेगा। UP News :
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