क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है ? क्या अब उनकी जमानत का रास्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से होकर गुजरेगा ?

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 नवंबर 2026 को सुनवाई होगी। इस घटनाक्रम के बाद आजम खान की जेल से रिहाई की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है।
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आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा।
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सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आजम खान को पहले ही 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने याचिका के मूल रिकॉर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का अनुरोध भी किया, ताकि वहां मामले पर सुनवाई हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आजम खान को जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर पैरवी करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। तब तक उनकी जमानत पर फैसला नहीं हो सकेगा और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। आजम खान की जमानत को लेकर अब सभी की निगाहें 16 नवंबर को होने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। :
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