Ban On Minors Driving: यूपी में नाबालिगों के वाहन चलाने पर, उनके माता-पिता को होगी जेल
Ban On Minors Driving
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 04:56 AM
Ban On Minors Driving: यूपी की योगी सरकार ने बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट केसों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उसने तय किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे ध्यान रखे बिना तेज व गलत तरीके से वाहन दौड़ाया करते थे, इससे एक्सीडेंट केसों में भी बढ़ोत्तरी हो रही थी। परिवहन आयुक्त ने अपने एक आदेश में इस पर रोक लगाई है।
यूपी सरकार का Ban On Minors Driving का फैसला
यूपी परिवहन विभाग ने सख्ती से इस आदेश का पालन कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में समस्त जिलों के अधिकारियों को भी इसके लिए आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। नाबालिगों के एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह फैसला लेते हुए सभी RM, ARM और RTO को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में इन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए एमवी एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की वकालत की है।
Ban On Minors Driving: परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में ये कहा है
यूपी के परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि "राज्य की सीमाओं के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य की पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके इलाके में कोई नाबालिग वाहन तो नहीं चला रहा है। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले उस वाहन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी होगी और उन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। उन पर कारावास की सजा तीन साल की होगी।"
उन्होंने कहा है कि "सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें 18 साल से कम आयु के बच्चों की होती है। इसलिए किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने से रोका जाए। सरकार की ओर से वाहन स्वामियों के भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं। अगर कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी वाहन चलाने के लिए देगा, तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। ऐसे में अगर नाबालिग पकड़े गए तो इसके लिए माता-पिता को दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी।"
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