उन्नाव दुष्कर्म मामला : हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को अंतरिम राहत
अदालत ने उसकी सजा को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सेंगर को सख्त शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को अदालत से राहत मिलने पर पीड़िता और लोग सभी काफी अचम्भित हैं।

UP News : साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने उसकी सजा को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सेंगर को सख्त शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को अदालत से राहत मिलने पर पीड़िता और लोग सभी काफी अचम्भित हैं।
पीड़िता के निवास स्थान से पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश वर्जित
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, कुलदीप सेंगर दिल्ली में उस इलाके के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जहां पीड़िता निवास करती है। अदालत ने यह निर्देश पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए दिया है। देखना यह होगा कि पूर्व सांसद कुलदीप सेंगर अदालत के आदेश का कितना पालन करता है।
सेंगर को न्यायालय द्वारा तय सभी नियमों का पालन करना होगा
मामले की अगली सुनवाई तक यह शर्त प्रभावी रहेगी और पूर्व सांसद कुलदीप सेंगर को न्यायालय द्वारा तय सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह दण्ड का भागीदार होगा। यह उन्नाव दुष्कर्म कांड जब हुआ था तो इस कांड ने उस समय तहलका मचा दिया था। हर किसी की जुबान पर इस कांड की गूंज होती थी।
UP News : साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने उसकी सजा को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सेंगर को सख्त शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि कुलदीप सेंगर को अदालत से राहत मिलने पर पीड़िता और लोग सभी काफी अचम्भित हैं।
पीड़िता के निवास स्थान से पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश वर्जित
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, कुलदीप सेंगर दिल्ली में उस इलाके के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जहां पीड़िता निवास करती है। अदालत ने यह निर्देश पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए दिया है। देखना यह होगा कि पूर्व सांसद कुलदीप सेंगर अदालत के आदेश का कितना पालन करता है।
सेंगर को न्यायालय द्वारा तय सभी नियमों का पालन करना होगा
मामले की अगली सुनवाई तक यह शर्त प्रभावी रहेगी और पूर्व सांसद कुलदीप सेंगर को न्यायालय द्वारा तय सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह दण्ड का भागीदार होगा। यह उन्नाव दुष्कर्म कांड जब हुआ था तो इस कांड ने उस समय तहलका मचा दिया था। हर किसी की जुबान पर इस कांड की गूंज होती थी।











