मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है।

UP News : मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुस्कान और साहिल को लेकर बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। UP News
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मेरठ की सत्र अदालत ने सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था। निचली अदालत के इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में सजा को रद्द करने या कम करने की मांग की गई है। याचिका में बचाव पक्ष की ओर से निचली अदालत के फैसले और सजा तय करने की प्रक्रिया से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। UP News
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हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। इस सुनवाई में निचली अदालत के फैसले, उपलब्ध साक्ष्यों और अपील में उठाए गए कानूनी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।
कानूनी प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी प्राप्त है। हालांकि, अपील स्वीकार किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सजा बदल दी गई है। अंतिम निर्णय हाईकोर्ट की सुनवाई और न्यायिक विचार के बाद ही होगा। UP News
यह मामला मेरठ में सौरभ की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2025 में सौरभ की हत्या की गई थी। मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में छिपाने का मामला सामने आया था। इस घटना के सामने आने के बाद मामला व्यापक चर्चा में आया। पुलिस जांच और मुकदमे की सुनवाई के बाद मेरठ की सत्र अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। UP News
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