रायबरेली में प्रेमिका की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ह मामला वर्ष 2021 का है।

UP News : उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद में एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम की अदालत ने दोषी श्याम बाबू पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2021 का है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए फैसले से मामले ने एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा बटोरी है। UP News]
यह भी पढ़ें : करवा चौथ के दिन जौनपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ी महिला
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, बछरावां क्षेत्र के दैजुआ खेड़ा गांव निवासी श्याम बाबू पर गुरुबख्शगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की हत्या करने का आरोप था। बताया गया कि वारदात प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद के कारण हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। UP News
इसे भी पढ़ें : कादीपुर की सियासी धमक: सुल्तानपुर के 4 भाजपा विधायकों का कनेक्शन
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मार्च 2022 में आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई थी। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी न्यायालय में मामले की सुनवाई जारी रही और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य तथा गवाह पेश किए। UP News
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपने साक्ष्य और दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने श्याम बाबू को महिला की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। UP News
विज्ञापन