राहुल गांधी मानहानि केस में सुलतानपुर की अदालत ने कांग्रेस नेता को बरी कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वर्ष

UP News : उत्तर प्रदेश की सुलतानपुर जिले की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरूद्ध टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चेतना मंच को मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में बरी करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। राहुल गांधी के इस मामले पर सोमवार, 26 अक्टूबर को पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में फैसले की तारीख निर्धारित होने के कारण राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस प्रकरण को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। UP News
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राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि का मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से संबंधित है। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और अदालत में सुनवाई हुई। UP News
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इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से कानूनी दलीलें पेश की गई थीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी। फैसले के दिन राहुल गांधी की अदालत में उपस्थिति को लेकर भी चर्चा थी। अब चेतना मंच को मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने राहुल गांधी को बरी करने का आदेश जारी किया है। इस घटनाक्रम के बाद मामले को लेकर आगे की कानूनी स्थिति पर भी नजर रहेगी। UP News
राहुल गांधी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में शामिल हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उनसे जुड़े इस पुराने मानहानि मामले की सुनवाई और फैसले को राजनीतिक तथा कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। UP News
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