लखनऊ में कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में अदालत ने मॉडल श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को अदालत से राहत नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि इसका परीक्षण सत्र न्यायालय में किया जाना है और जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता। यह मामला नौ अक्टूबर को लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट में हुई घटना से जुड़ा है, जहां चौथी मंजिल से गिरने के बाद कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। UP News
यह भी पढ़ें :MLC चुनाव 2026: दोपहर 2 बजे तक 40.87% मतदान, शिक्षक सीटों पर वोटिंग तेज; बरेली-मुरादाबाद सबसे आगे
मामले में श्रद्धा दुबे की ओर से सीजेएम अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, प्रभारी सीजेएम की अदालत ने तीनों आरोपियों की अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत के फैसले के बाद आरोपियों को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने मंगलवार को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बेतलारोड़ी इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद हजरतगंज पुलिस तीनों को लखनऊ लेकर आई। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। UP News
इसे भी पढ़ें : बांदा दो बच्चों की मौत के मामले में कोमल सिंह ने उठाई नार्को टेस्ट की मांग, निष्पक्ष जांच की अपील
जेल पहुंचने के बाद तीनों आरोपियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत तलाशी और चिकित्सकीय जांच की गई। जेल रिकॉर्ड में उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटाइन हिस्से में रखा गया, जबकि चालक तनवीर अली को पुरुष बैरक में भेजा गया। UP News:
विज्ञापन