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Ram Mandir Donation: याचिका में 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के कामकाज और प्रशासन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कथित गैर-कानूनी गतिविधियों की जांच CBI की SIT से करवाने की मांग की गई है।

Ram Mandir Donation: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि इस मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
पीटीआई के मुताबिक बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा... इसमें क्या जल्दबाजी है?"
यह याचिका वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। इसमें 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के कामकाज और प्रशासन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कथित गैर-कानूनी गतिविधियों की जांच CBI की अगुवाई वाली मल्टी-डिसिप्लिनरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से करवाने की मांग की गई है।
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इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट को ऐसे रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी और ऑडिट सिस्टम बनाने और उन्हें लागू करने के निर्देश देने की भी मांग की गई, जो जनहित की रक्षा करने और लाखों भक्तों व दानदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी हों।
चंपत राय का बयान दर्ज
इस बीच राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। चंपत राय ने हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। उनके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया था।
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न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के बयान भी बाद में दर्ज करेगी।
इससे पहले इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार कौ सौंप दी थी। एसआईटी सीएम योगी के आदेश पर हुआ था। इसके अलावा मंदिर में चढ़ाए गए नक़द और क़ीमती सामान की चोरी और गबन के मामले में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में टिन्नू यादव का भी नाम शामिल हैं जो चंपत राय के ड्राइवर रह चुके हैं। Ram Mandir Donation
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