योगी सरकार का फैसला, सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना पर बढ़ाई जाएगी मुआवजा राशि
UP News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 01:44 PM
UP News : उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक बसों से होने वाली दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि को राज्य सरकार ने अब बढ़ाने की बात कही है। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बारे में सवाल उठने पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने सदन में यह आश्वासन दिया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की राशि को 1996 के बाद नहीं बढ़ाया गया है। अब इसमें कई गुना की वृद्घि की जाएगी। बता दे कि यह सहायता राशि पिछले 27 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सहायता राशि को कई गुणा बढ़ाया जाएगा।
27 सालों से नहीं बढाई मुआवजा राशि
समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40 हजार रुपये और अन्य मृतक को 10 हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। उन्होने कहा कि वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है।
रोड सेफ्टी एआरटीओ होंगे नियुक्त
विधानसभा में सत्र के दौरान परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा में सपा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी, जियाउर्रहमान के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी जिले में एक ही एआरटीओ नियुक्त होता है। उन्हें ही सभी काम करने होते हैं। इसलिए अब एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की भी नियुक्ति जाएगी। दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि बीते दो वर्ष में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं में कमी आई है।
कई गुना होगी वृद्धि
आपको बता दें कि परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने माना कि यह राशि बहुत कम है। अगली बार सत्र आहूत होने से पहले इस राशि में कई गुना वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 135 मृतकों को 20.85 लाख रुपये और वर्ष 2022-23 में 58 मृतकों के आश्रितों को 12.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।